मॉडल शैक्षणिक ऋण योजना
मानदंड | विवरण | ||||
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उद्देश्य | भारत और विदेश में अध्ययन हेतु | ||||
पात्रता | भारत में अध्ययन: यूजीसी द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम / कॉलेज। यूजीसी / सरकार / एआईसीटीई / एआईबीएमएस / आईसीएमआर आदि द्वारा अनुमोदित कॉलेजों / विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित डिप्लोमा / डिग्री आदि के लिए अन्य पाठ्यक्रम। विदेश में अध्ययन: नौकरी उन्मुख पेशेवर / तकनीकी / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम / पोस्ट ग्रेजुएशन: - एमसीए, एमबीए, एमएस आदि। | ||||
आयु | छात्र भारतीय नागरिक होना चाहिए, प्रवेश परीक्षा/ मेरिट के आधार पर चयन द्वारा प्रवेश प्राप्त किया होना चाहिए। | ||||
अधिकतम राशि | भारत में : रू.10.00 लाख मामला दर मामला आधार पर मेरिट पर ऋण के रूप में उच्चतर राशि पर भी विचार किया जा सकता है। | ||||
प्रतिभूति |
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मार्जिन |
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ब्याज दर | ब्याज दरें देखने के लिए यहां क्लिक करें
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चुकौती | पाठ्यक्रम की अवधि + 1 वर्ष (सभी मामलों में अध्ययन पूरा होने के बाद चुकौती के लिए 1 वर्ष का एकसमान अधिस्थगन) ऋण की चुकौती अधिकतम 180 समान मासिक किस्तों (ईएमआई) में होगी। (अर्थात अधिकतम 15 वर्ष, अधिस्थगन अवधि को छोड़कर)। | ||||
विशेष ऑफर | ब्याज दर में छूट
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अन्य |
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सभी शिक्षा ऋण आवेदन विद्या लक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से किए जाने चाहिए। वीएलपी-ऑनलाइन शिक्षा लागू करने के लिए यहां क्लिक करें |
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