Azadi ka Amrit Mahatsav

प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना

क्र. सं.

मानदंड

दिशा-निर्देश

1

नाम

प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना

2

उद्देश्य

(i) कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा सीमा

  1. रु.10,000/- तक (पहली किश्त)
  2. रु. 20,000/- तक (दूसरी किश्त)
  3. रु. 50,000/- तक (तीसरी किश्त)

(ii) नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहन देना

(iii) डिजिटल लेनदेन को पुरस्कृत करें

3

सुविधा

का प्रकार

कार्यशील पूंजी सावधि ऋण (डब्ल्यूसीटीएल)- कार्यशील पूंजी के रूप में

सावधि ऋण

4

राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों की की अहर्ता

यह योजना केवल उन्हीं राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 के तहत नियम और योजना अधिसूचित की है।*हालांकि, मेघालय के लाभार्थी, जिसका अपना स्टेट स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है, भाग ले सकता है।

*'द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014', जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। (संदर्भ: स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम, 2014 दिनांक 04.03.2014, अध्याय 1, प्रारंभिक, बिंदु 1.2)*

5

लक्ष्य समूह और लाभार्थियों की पहचान

शहर में विक्रय कार्यकलाप में लगे सभी स्ट्रीट वेंडर। योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/ टाउन वेंडिंग समितियों (टीवीसी) द्वारा की जानी है।

6

उधारकर्ता का पात्रता मानदंड

यह योजना शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग में लगे सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उपलब्ध है। पात्र विक्रेताओं की पहचान निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार की जाएगी:

  1. शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा जारी किए गए वेंडिंग प्रमाणपत्र/ पहचान पत्र वाले स्ट्रीट वेंडर्स।
  2. जिन वेंडरों की सर्वेक्षण में पहचान की गई है, लेकिन उन्हें वेंडिंग प्रमाणपत्र/पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है। आईटी आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसे विक्रेताओं के लिए वेंडिंग का अनंतिम प्रमाण पत्र तैयार किया जाएगा। यूएलबी से अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे वेंडरों को वेंडिंग का स्थायी प्रमाण पत्र और पहचान पत्र तुरंत और निश्चित रूप से एक महीने की अवधि के भीतर जारी करें।
  3. स्ट्रीट वेंडर, यूएलबी के नेतृत्व वाले पहचान सर्वेक्षण से छूटे हुए या जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के बाद विक्रय कार्यकलाप शुरू किया है और यूएलबी/ टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा उस आशय का अनुशंसा पत्र (एलओआर) जारी किया गया है
  4. यूएलबी की भौगोलिक सीमा में आसपास के विकास/परिनगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों के विक्रेता और यूएलबी/टीवीसी द्वारा उस प्रभाव के लिए सिफारिश पत्र (एलओआर) जारी किए गए हैं।

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वित्त की मात्रा

शहरी स्ट्रीट वेंडर्स कार्यशील पूंजी (डबल्यूसी) ऋण प्राप्त करने के पात्र होंगे:

  1. रु.10,000/- तक (पहली किश्त)
  2. रु. 20,000/- तक (दूसरी किश्त)
  3. रु. 50,000/- तक (तीसरी किश्त)

8

ब्याज की दर

आरएलएलआर + 1.45% + बीएसएस (0.50) प्रति वर्ष

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अनिवार्य जानकारी

  • वोटर आईडी नंबर
  • अल्पसंख्यक की स्थिति
  • दिव्यांगता की स्थिति
  • केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभ
  • आधार कार्ड नंबर

10

ब्याज सब्सिडी

  1. इस योजना के तहत ऋण लेने वाले रेहड़ी-पटरी वाले सभी ऋणों अर्थात पहले, दूसरे और तीसरे ऋण के लिए 7% की दर से ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने के पात्र हैं।
  2. ब्याज सब्सिडी दावों का भुगतान केवल मानक खातों (भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-एनपीए) के लिए संबंधित दावा तिथियों पर और केवल उस अवधि के लिए किया जाएगा, जब खाता मानक बना हुआ है।
  3. ब्याज सब्सिडी का भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर किया जाना है। तदनुसार, शाखाओं से अनुरोध है कि वे प्रत्येक वर्ष 30 जून और 31 दिसंबर की स्थिति के अनुसार ब्याज सब्सिडी के लिए अर्ध-वार्षिक दावे प्रस्तुत करें। हालांकि, 30 जून, 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए ब्याज सब्सिडी के दावे तिमाही के लिए दायर किए जाएंगे।

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अवधि

  • वर्किंग कैपिटल टर्म लोन (डबल्यूसीटीएल) मासिक किश्तों में पुनर्भुगतान के साथ ऋण।
    1. पहली किश्त: रु . 10,000/- तक अधिकतम 12 महीने
    2. दूसरी किश्त: रु. 20,000/- तक अधिकतम 18 महीने और दूसरे ऋण के लिए 6 महीने की न्यूनतम पुनर्भुगतान अवधि, एक बढ़ी हुई सीमा के साथ ऋण के अगले चक्र के लिए पात्र होने के लिए। यदि स्ट्रीट वेंडर (महिला अथवा पुरुष) पहले ऋण का पुनर्भुगतान करता है, उसे ऋण के लिए निर्धारित न्यूनतम पुनर्भुगतान अवधि तक इंतजार करना होगा, इससे पहले कि वह अगले उच्च ऋण के लिए पात्र हो।
    3. तीसरी किश्त: रु. 50,000/- तक अधिकतम 36 माह

12

अधिस्थगन अवधि

अधिस्थगन अवधि नही (शून्य)

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पुनर्भुगतान

  • समान मासिक किश्तों (इ.एम.आई) में पुनर्भुगतान  
  • समय पर या जल्दी पुनर्भुगतान करने पर वेंडर, बढ़ी हुई सीमा के साथ कार्यशील पूंजी ऋण के अगले चक्र के लिए पात्र होंगे।
  • निर्धारित तिथि से पहले पुनर्भुगतान के लिए विक्रेताओं से कोई पूर्वभुगतान पेनल्टी नहीं ली जाएगी।

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मार्जिन

शून्य

15

प्रतिभूति

शून्य

16

संपार्श्विक

शून्य

17

योजना अवधि

  • पीएम स्वनिधि के अंतर्गत ऋण योजना को दिसंबर, 2024 तक बढ़ाया गया है।
  • सभी ऋणों पर क्रेडिट गारंटी और ब्याज सब्सिडी के दावों का भुगतान मार्च, 2028 तक किया जाएगा।

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विक्रेताओं द्वारा डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन

  • यह योजना कैश बैक सुविधा के माध्यम से विक्रेताओं द्वारा डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करेगी। इस तरह का लेन-देन ट्रेल वेंडरों की भविष्य की क्रेडिट जरूरतों को बढ़ाने के लिए उनके क्रेडिट स्कोर का निर्माण करेगा।
  • बैंक और डिजिटल भुगतान एग्रीगेटर्स जैसे एनपीसीआई (भीम के लिए), पेटीएम, गूगल पे, भारत पे, एमेजन पे, फोन पे इत्यादि का नेटवर्क डिजिटल लेनदेन के लिए स्ट्रीट वेंडर  को ऑन-बोर्ड करने के लिए उपयोग किया जाएगा।
  • दिनांक 14 अगस्त, 2020 से रिपोर्ट की गई सभी स्वीकृतियों के लिए, आवेदक के यूपीआई. आईडी/वीपीए। विवरण की प्रविष्टि अनिवार्य होगी। शाखाएं सुनिश्चित करें कि लाभार्थी या तो अपने स्वयं के मर्चेंट एक्वायरर के माध्यम से या किसी तीसरे पक्ष के भुगतान के माध्यम से डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म पर ऑन-बोर्ड हैं। ऋण की स्वीकृति से पहले एग्रीगेटर नि:शुल्क दिनांक 14 अगस्त, 2020 से पहले सूचित/ किए गए प्रतिबंधों के लिए, पीएमएस पोर्टल पर संवितरण विवरण के साथ यूपीआई आईडी/  वीपीए प्रदान करना अनिवार्य होगा।
  • किसी भी मूल्य का डिजिटल लेनदेन,  पात्र डिजिटल लेनदेन (ईडीटी) होगा।
  • पहले 50 ईडीटी तक प्रति ईडीटी रु.1/- कैशबैक।
  • रु.0.50/- प्रति ईडीटी अगले 50 ईडीटी के लिए
  • रु.0.25/- प्रति ईडीटी अगले 100 ईडीटी के लिए।

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रूपे डेबिट कार्ड

इस योजना के अंतर्गत सभी उधारकर्ताओं को उनके बचत खाते से जुड़ा रूपे डेबिट कार्ड प्रदान किया जाना चाहिए

20

सीजीटीएमएसई के अंतर्गत गारंटी कवर

सभी नए पहले और दूसरे ऋणों के लिए (अर्थात 1 जून, 2022 को या उसके बाद वितरित किए गए पहले और दूसरे ऋण) और सभी तीसरे ऋणों के लिए, नीचे बताए अनुसार एक संशोधित गारंटी कवरेज लागू होगा:

पहला ऋण
(रू. 10,000)

दूसरा ऋण
(रू. 20,000)

तीसरा ऋण
((रू. 50,000)

पोर्टफोलियो

कवरेज

पोर्टफोलियो

कवरेज

पोर्टफोलियो

कवरेज

पहली हानि

0 से 7.5%

100%

0 से 3%

100%

0 से 8%

75%

दूसरी हानि

7.5% से अधिक  20% तक

75%

3% से अधिक 10% तक

75%

तीसरी हानि

20% से अधिक  50% तक

50%

अधिकतम गारंटी कवर

50%

10%

8%

प्रभावी गारंटी कवर

31.875%

8.25%

6%

21

गारंटी शुल्क

इस योजना के लिए कोई गारंटी शुल्क नहीं

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प्रोसेसिंग शुल्क

शून्य

23

पूर्व पुनर्भुगतान प्रभार

शून्य

24

सिबिल प्रभार

शून्य

25

दस्तावेजीकरण/  अन्य प्रभार

मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार (कार्यशील पूंजी सावधि ऋण के लिए लागू)