Azadi ka Amrit Mahatsav

पशुपालन किसानों और मछली पालन हेतु महाबैंक किसान क्रेडिट कार्ड (MKCC)

 
 

 पशुपालन किसानों और मछली पालन हेतु महाबैंक किसान क्रेडिट कार्ड (MKCC)

सुविधा

नकद ऋण (Cash Credit)

उद्देश्य

केसीसी सुविधा पशु, पक्षी, मछली, झींगा, अन्य जलीय जीवों के पालन, मछलियों को पकड़ने की अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाएगा।

पात्रता

पशुपालन और मछली पालन के लिए केसीसी के तहत पात्र लाभार्थियों के लिए मानदंड निम्नानुसार होंगे:

1)    मछली पालन
1.1   अंतर्देशीय मछली पालन और एक्वाकल्चर

1.1.1   मछुआरे, मछलीपालक किसान (व्यक्तिगत और समूह /साझेदार /बंटाईदार / काश्तकार किसान), स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह और महिला समूह।

1.1.2   लाभार्थियों के पास मछली पालन संबद्ध गतिविधियाँ यथा तालाब, टंकी, खुले जल निकाय, रेसवे, हैचरी, पालन इकाई जैसे किसी एक का स्वामित्व या पट्टा होना चाहिए और मछली पालन तथा मछली पकड़ने से संबंधित गतिविधियों और कोई भी अन्य राज्य विशिष्ट मछली पालन और उससे संबंधित गतिविधियों के लिए आवश्यक लाइसेंस होना चाहिए।

1.2    समुद्री मछली पालन

1.2.1 ऊपर सूचीबद्ध 1.1.1 लाभार्थी, जो स्वयं पंजीकृत या पट्टे पर मछली पकड़ने का जहाज /नाव रखते हैं, उनके पास मुहाने पर और समुद्र में मछली पकड़ने, मुहाने पर और खुले समुद्र में मछली पालन / उससे संबंधित गतिविधियाँ और कोई भी अन्य राज्य विशिष्ट मछलीपालन और संबद्ध गतिविधियाँ करने का आवश्यक लाइसेंस / अनुमति हो।

2)    पोल्ट्री और छोटे जुगाली करनेवाले

2.1   किसान, पोल्ट्री किसान या तो व्यक्तिगत या संयुक्त उधारकर्ता, संयुक्त देयता समूह या स्वयं सहायता समूह जिसमें भेड़ /बकरियां /सूअर /मुर्गी /पक्षी /खरगोश के काश्तकार किसान शामिल हैं और जिनके पास स्वामित्व /किराए पर /पट्टे पर शेड्स हैं।

3)    डेयरी

3.1    किसान और डेयरी किसान या तो व्यक्तिगत या संयुक्त उधारकर्ता, संयुक्त देयता समूह या स्वयं सहायता समूह जिसमें काश्तकार किसान शामिल हैं जिनके पास स्वामित्व / किराए पर / पट्टे पर शेड्स हैं।

वित्त की प्रमात्रा

  • वित्त की प्रमात्रा जिला स्तर की तकनीकी समिति (DLTC) द्वारा प्रति एकड़ / प्रति यूनिट / प्रति पशु / प्रति पक्षी आदि के आधार पर कार्य की गई स्थानीय लागत के आधार पर तय किया जाएगा।

मार्जिन

  लागू नहीं (वित्त की प्रमात्रा तय करते समय विचारार्थ)

ब्याज दर

  • रु. 2.00 लाख तक: ब्याज की रियायती दर 7.00% प्रति वर्ष।
  • रु. 2.00 लाख से अधिक: कृषि अग्रिमों पर लागू स्लैबवार आरओआईI
    रु.2.00 लाख से रु.10.00 लाख: 1 वर्ष एमसीएलआर + बीएसएस@0.50% + 2.00%
    रु.10.00 लाख से अधिक: 1 वर्ष एमसीएलआर + बीएसएस @ 0.50% + 3.00%
(नोट: फसल उगाने के लिए एमकेसीसी रखने वाले और पशुपालन और/या मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियों में शामिल किसानों पर रियायती आरओआई लागू होगा, पशुपालन/मत्स्य पालन के लिए एमकेसीसी केवल 3 लाख रुपये की समग्र सीमा के भीतर होगा।)

प्रतिभूति

  • रु.1.60 लाख तक: स्टॉक / पक्षी / पशु का दृष्टिबंधक
  • रु.1.60 लाख से अधिक:
क) स्टॉक / पक्षी / पशु का दृष्टिबंधक
ख) भूमि का बंधक / थर्ड पार्टी गारंटी

पुनर्भुगतान

  • उधारकर्ता द्वारा की गई गतिविधि के नकदी प्रवाह / आय सृजन पैटर्न के अनुसार।
  • वार्षिक रीव्यू / नवीकरण

बीमा

बनाए गए एसेट का पूर्ण मूल्य के लिए बीमा किया जाना है।

अन्य नियम व शर्तें

  • केवाईसी मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जाना।
  • CIBIL रिपोर्ट / RBI डिफॉल्टर सूची प्राप्त और सत्यापित की जानी चाहिए।
  • सभी दस्तावेजों को ऋण के संवितरण से पहले मूल प्रति में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
  • रुपे किसान कार्ड /चेक बुक /एसबी खाते आदि के माध्यम से संवितरण।

दस्तावेज आवश्यकता

आवेदक: -

ऋण आवेदन यानी फॉर्म नंबर -138, और संलग्नक - बी 2

आवेदक के सभी 7/12, 8 ए, 6 डी एक्सट्रैक्ट

सह-आवेदक के वेतनभोगी या व्यवसायी होने के मामले में, नवीनतम वेतन पर्ची / आईटीआर / फॉर्म 16 / बैलेंस शीट और पी / एल विवरण ।

पीएसीएस सहित आसपास के वित्तीय संस्थानों से आवेदक का अदेयता प्रमाण पत्र

मत्स्य पालन के लिए लीज और फिशिंग लाइसेंस।

बैंक के पैनल पर अधिवक्ता से 30 वर्षों के लिए लीगल सर्च जहां भूमि को गिरवी रखना है।

गारंटर (1.60 लाख से ऊपर के ऋण के लिए): -

गारंटी फॉर्म F-138  

सभी 7/12, 8 ए और पीएसीएस गारंटरों का प्रमाणपत्र बकाया है  

गारंटर के वेतनभोगी या व्यवसायी होने पर, नवीनतम वेतन पर्ची / ITR / फॉर्म 16 / बैलेंस शीट / P / L

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