क्या आपका बैंक खाता केवाईसी का अनुपालनकर्ता है?
खाता धारकों के तत्काल ध्यान के लिए
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए निर्देशों के संदर्भ में, बैंक के सभी ग्राहकों को अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) दिशानिर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है और उनके खाते केवाईसी के अनुरूप होना चाहिए। तदनुसार, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सभी खाताधारक, जिन्होंने अभी तक केवाईसी दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है, उन्हें अपने संबंधित शाखाओं से संपर्क करके और आवश्यक दस्तावेजों को तत्काल पूरा करके उनके खाते केवाईसी के अनुरूप बनाने के लिए अनुरोध किया जाता है। निम्नलिखित दस्तावेज पहचान और पते के सत्यापन के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं:
ए) खाता धारक/खाता धारकों का/के नवीनतम फोटो
पहचान की साक्ष्य | वर्तमान पते की साक्ष्य |
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प्रमाणित फोटो के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी:
| प्रमाणित फोटो के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी:
नोट करें: 3 महीने से अधिक पुराने| (कृपया ध्यान दें कि यदि किसी राज्य सरकार ने राशन प्राप्त करने के अलावा राशन कार्ड के उपयोग के लिए निषेध किया है, तो उसे पते के साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा) |
संयुक्त खाते, खाता धारक / आवेदकों के मामले में, जो एक-दूसरे के साथ निकटता से संबंधित नहीं हैं, प्रत्येक खाते धारक को अपनी पहचान और पते को स्वतंत्र रूप से स्थापित करने के लिए ऊपर दिए गए दस्तावेजों को प्रस्तुत (सबमिट) कर देना होगा। | |
यदि अपेक्षित दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किए गए हैं, तो बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में अनिवार्य रूप से मजबूर हो जाएगा कि केवाईसी गैर-अनुपालन खाते का बिना पूर्वसूचना के ग्राहक की जोखिम और जिम्मेदारी तथा लागत पर संव्यवहार फ्रीज / बंद कर दिया जाए। | |
अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए, यदि कोई हो, तो कृपया संबंधित शाखा (शाखाओं) के शाखा प्रबंधक से संपर्क करें। | |
हम इस मामले में खाताधारकों के सहयोग की मांग करते हैं। यह हमें बेहतर तरीके से ग्राहकों की सेवा करने में भी हमारी मदद करेगा। | |
बेहतर तरीके से ग्राहकों| | |
पुणे | उप महाप्रबंधक, कासा जमा |
केवाईसी मानदंडों के बारे में अधिक जानकारी |