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पॉजिटिव पे सिस्टम (PPS)

मुख्य विशेषताएं

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 25 सितंबर, 2020 को जारी परिपत्र संख्या RBI/2020-1/41/ DPSS.CO.RPPD.No.309/04.07.2005/2020-21 के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने सकारात्मक भुगतान प्रणाली (PPS) का आरंभ किया है।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) के ग्राहकों से अनुरोध है कि वे लाभार्थियों को चेक सौंपने से पहले इसके प्रमुख विवरण प्रदान करें, ताकि बैंक सीटीएस समाशोधन (साथ ही बीओएम की आधार शाखा के अलावा अन्य) में भुगतान के लिए प्रस्तुत करते समय आधार शाखा द्वारा किसी पुन: पुष्टि फोन कॉल के बिना उच्च मूल्य के चेक पारित कर सके।

दिनांक 17.02.2022 से, लाभार्थी को चेक जारी करते समय वैयक्तिक ग्राहकों के लिए रु.50,000/- और उससे अधिक की राशि तथा कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए रु.5.00 लाख और उससे अधिक की राशि वाले चेक के लिए जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है। चेक धोखाधड़ियों के मामले में केवल पीपीएस जानकारी प्रदान करने वाले ग्राहक ही विवाद दर्ज करने के लिए पात्र होंगे।

पीपीएस सुविधा इंटरनेट बैंकिंग और शाखा के माध्यम से उपलब्ध है। ग्राहक संलग्न प्रारूप में लिखित रूप में पीपीएस निर्देश दे सकते हैं। शाखाएं यूएलसी > पॉज़िटिव पे फॉर चेक ट्रंकेशन सिस्टम के माध्यम से इस पोर्टल तक पहुंच सकती हैं।

किसी भी माध्यम से एक पंजीकृत पुष्टि को संशोधित करने या हटाने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रदान किए गए सर्वर पर डेटा प्रस्तुत करने के बाद इसे संशोधित किया/ हटाया नहीं जा सकता है। हालांकि, ग्राहक सीटीएस समाशोधन में या काउंटर पर इसकी प्रस्तुति/ भुगतान से पहले किसी भी समय जारी किए गए चेक के भुगतान को रोक सकते हैं।

  • ग्राहकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जारी किए गए चेक/ चेकों की पुष्टि होने या नहीं होने की स्थिति में भी प्रस्तुति/ भुगतान तक खाते में पर्याप्त धनराशि बनाए रखी जाए।
  • पुराने चेक (पुष्टि की तारीख से 3 महीने पुराने) स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
  • भविष्य की किसी भी तारीख के चेक को स्वीकार किया जाएगा।

शाखा (बैंक ऑफ महाराष्ट्र की किसी भी शाखा) के माध्यम से सकारात्मक भुगतान की पुष्टि प्रदान करने के मामले में ग्राहकों के अवलोकन हेतु आवेदन पत्र यहां संलग्न है। मूल पुष्टि फॉर्म शाखाओं द्वारा केवल उनके व्यवसाय समय के दौरान ही स्वीकार किया जाएगा। सरकारी खातों को भौतिक रूप से मूल पुष्टि प्रदान करने से छूट प्रदान की गई है। इस तरह की पुष्टि को स्वीकार किया जा सकता है यदि स्कैन की हुई प्रति सरकारी विभाग की पंजीकृत ई-मेल आईडी के माध्यम से साझा की जाती है और मूल शाखा के अधिकारियों द्वारा इसकी पुन:पुष्टि की जाती है।

खाते में परिचालन निर्देशों के अनुसार सभी अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं/ हस्ताक्षरकर्ता को भारत में किसी भी शाखा के माध्यम से पुष्टि प्रदान करने के लिए पुष्टिकरण फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होगा। सरकारी खातों को छोड़कर स्कैन की गई छवियां, फैक्स, ज़ेरॉक्स कॉपी, ई-मेल अनुरोध आदि शाखाओं द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

नेट बैंकिंग: - ग्राहकों को दर्ज करना होगा अपना log in credential> select option > Payment/Transfer > Cheque positive pay system> A/c No. > Cheque No. > Cheque Date > Cheque Amount > Transaction Code> Drawee Bank Name > Drawee Bank Branch MICR Code > Payee Name> SAN> SUBMIT

शाखा को भेंट द्वारा: - ग्राहक भारत में बीओएम की किसी भी शाखा में वैयक्तिक रूप से जाकर अपने सकारात्मक भुगतान की पुष्टि प्रदान कर सकते हैं। ग्राहकों को निर्धारित आवेदन प्रारूप (जैसा कि यहां संलग्न है) पर अनिवार्य निविष्टी प्रदान करनी होगी। ग्राहकों से अनुरोध है कि वे संबंधित शाखा के व्यवसाय समय के दौरान ही अपनी पुष्टि प्रदान करें।

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