Azadi ka Amrit Mahatsav

महाबैंक व्‍यवसाय ऋण योजना (एमपीएलएस)

पैरामीटर

ब्‍योरा

पात्र समूह

महाबैंक प्रोफेशनल लोन पात्रता
योग्य चार्टर्ड एकाउंटेंट, कंपनी सचिव (सीएस) और आर्किटेक्ट केंद्रीय / राज्य वैधानिक या नियामक प्राधिकरण के साथ अनुमोदित या पंजीकृत होना चाहिए

  • योग्‍यता प्राप्ति के बाद न्‍यूनतम 2 वर्ष का कार्य अनुभव तथा स्‍वतंत्र प्रैक्टिस करनेवाले।
  • एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अंतर्गत एमएसएमई के रूप वर्गीकरण हेतु पात्र तथा उद्यम रजिस्‍ट्रेशन प्रमाणपत्र प्राप्‍त करनेवाले।

उद्देश्‍य

  • मामलानुसार केंद्र/ राज्‍य सरकार के कानूनों के अंतर्गत आवश्‍यक लाइसेंस/ रजिस्‍ट्रेशन आवश्‍यकता के अनुपालन के अधीन कार्यालय हेतु स्‍वामित्‍व आधार पर परिसर लेने हेतु,
  • मौजूदा केंद्र/ व्‍यवसाय की मरम्‍मत, विस्‍तारण और आधुनिकीकरण।
  • सॉफ्टवेयर, यूपीएस, कंप्‍यूटर, व्‍यावसायिक उपकरण, मौजूदा कार्यालय की मरम्‍मत, फर्नीशिंग, फर्नीचर एवं फिक्‍सचर, उपकरणों आदि की खरीद।
  •  अपने उपयोगार्थ वाहनों की खरीद।

सुविधा की प्रकृति

  1. सावधि ऋण
  2. क्‍लीन नकदी ऋण सीमा  – उप सीमा द्वारा अधिकतम रु.5.00 लाख तक सावधि ऋण के 20% तक। (क्लिन नकदी ऋण सीमा की मंजूरी केवल तभी प्रदान की जा सकती है जब सावधि ऋण लिया गया हो तथा सावधि ऋण के माध्‍यम से निर्मित आस्ति पर अतिरिक्‍त प्रभार निर्मित किया गया हो।)

वित्‍त की प्रमात्रा

  • न्‍यूनतम: रु.10.00 लाख से अधिक
  • अधिकतम: रु.2.00 करोड़ तक

ब्‍याज दर

  • महाबैंक प्रोफेशनल लोन की ब्याज दरें RLLR आधारित है
  • यदि संपार्श्विक प्रदान किया जाता है तो ROI में कमी के माध्यम से प्रोत्साहन।
  • 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए CGTMSE कवर उपलब्ध है।

मार्जिन

  • सावधि ऋण – परियोजना लागत का 20%, वाहन- ऑन रोड लागत का 15%
  • सीसी-25%

पुनर्भुगतान

अधिकतम 7 वर्ष

फीस और प्रभार

मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार

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