Azadi ka Amrit Mahatsav

महा सुपर ग्रीन कार ऋण योजना - इलेक्ट्रिक कार

इलेक्ट्रिक वाहन अब पर्सनल सेगमेंट के अंतर्गत यूजर्स के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। साथ ही बढ़ते प्रदूषण स्तर और ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरे पर अंकुश लगाना समय की मांग है। पारंपरिक पेट्रोल/डीजल कारों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के कई बड़े फायदे हैं जैसे: -

  • चलाने में सस्ता (कम ईंधन लागत)।
  • पर्यावरण के लिए बेहतर : पर्यावरण अनुकूल
  • स्वास्थ्य लाभ
  • सुरक्षा में सुधार
  • हमारी ऊर्जा सुरक्षा

विशेषताएँ

•  कोई प्रोसेसिंग प्रभार और दस्तावेज़ीकरण प्रभार नहीं

•  मौजूदा महा सुपर कार ऋण योजना से ब्याज दर में 0.25% रियायत।

•  अधिकतम निधियन 95% ।

•  कॉरपोरेट ग्राहकों ( फर्मों / कंपनियों ) के लिए भी वित्त उपलब्ध है।

•  दैनिक घटते शेष पर ब्याज लगाया जाता है।

•  कोई पूर्व - भुगतान / समयपूर्व - खाता बंद / आंशिक भुगतान शुल्क नहीं।

•  त्वरित कायाकल्प ( टर्न अराउंड ) समय।

क्र.

विवरण  

योजनागत दिशानिर्देश

1

उद्देश्य

व्यक्तियों (18 वर्ष और अधिक)/कंपनियों और कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए वैयक्तिक उपयोग के लिए (अर्थात यात्रियों को किराए पर लेने/फेरी लगाने के लिए नहीं) नए इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर यानी कार, जीप, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल (एमयूवी), एसयूवी आदि की खरीद।

2

पात्रता

वैयक्तिक वेतनभोगी कर्मचारी/ स्व-नियोजित पेशेवर/ व्यवसायी/ किसान/ कंपनियां और कॉर्पोरेट संस्थाएं।

3

पात्र ऋण राशि

अधिकतम ऋण राशि : - रु . 100.00 लाख

1. वेतनभोगी व्यक्तियों / पेंशनभोगी व्यक्तियों के लिए: 'कटौती मानदंडों' के अधीन अंतिम वेतन/ आहरित पेंशन के आधार पर, निवल मासिक वेतन/ पेंशन के 48 गुना तक।

2. स्व - नियोजित पेशेवरों के लिए *: पिछले 2 वर्षों की आयकर विवरणी (आईटीआर) के आधार पर औसत वार्षिक आय का 4 गुना तक या नवीनतम आईटीआर के अनुसार 'कटौती मानदंड'  के अधीन सकल कर योग्य आय का (जो भी कम हो)  4 गुना (कुल आय का अर्थ नकद उपार्जन होगा)।

3. अन्य व्यक्तियों ( व्यवसायी और किसानों ) के लिए : 3 वर्षों की आयकर विवरणी (आईटीआर) के आधार पर औसत वार्षिक आय का 4 गुना तक या नवीनतम आईटीआर के अनुसार 'कटौती मानदंड'  के अधीन सकल कर योग्य आय का (जो भी कम हो)  4 गुना (कुल आय का अर्थ नकद उपार्जन होगा)।

4. निगमित ग्राहकों ( फर्म / कंपनियों ) हेतु: 3 वर्षों की आयकर विवरणी (आईटीआर) के आधार पर औसत वार्षिक आय का 4 गुना तक या नवीनतम आईटीआर के अनुसार 'कटौती मानदंड' के अधीन और 1.5 से अधिक डीएससीआर की उपलब्धता की शर्त पर सकल कर योग्य आय का (जो भी कम हो) 4 गुना (कुल आय का अर्थ नकद उपार्जन होगा)।

* - स्व - व्यवसायी पेशेवरों में सीए , चिकित्सक , आर्किटेक्ट , कंपनी सचिव , सीएमए आदि शामिल हैं , जिनकी अपनी प्रैक्टिस है।

4

न्यूनतम वार्षिक आय

  1. वेतनभोगी/पेंशनरों के लिए: रु.3.00 लाख (पिछले वर्ष की आय) - नियोक्ता से न्यूनतम पिछले 2 वर्ष का आईटीआर/फॉर्म 16 अनिवार्य है।
  2. स्व-नियोजित पेशेवरों के लिए: रु. 4.00 लाख (पिछले वर्ष की आय) सहायक दस्तावेजों सहित न्यूनतम पिछले 2 वर्ष का आईटीआर अनिवार्य है।
  3. व्यवसायी के लिए: रु. 4.00 लाख (पिछले वर्ष की आय) - सहायक दस्तावेजों सहित न्यूनतम पिछले 3 वर्ष का आईटीआर अनिवार्य है।
  4. कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगे व्यक्तियों हेतु: निश्चित न्यूनतम वार्षिक आय रु. 4.00 लाख।
  5. निगमित ग्राहकों (फर्म/कंपनियों) हेतु: रु. 4.00 लाख (पिछले वर्ष की आय) सहायक दस्तावेजों सहित न्यूनतम पिछले 2 वर्ष का आईटीआर अनिवार्य है।

ऋण और पुनर्भुगतान की रशि निर्धारित करने के लिए पति / पत्नी / पिता / माता / पुत्र / पुत्रवधू ( कोई भी एक ) की आय को सह - आवेदक के रूप में माना जा सकता है।

5

मार्जिन

  1. मौजूदा / नए आवास ऋण उधारकर्ताओं और कॉर्पोरेट वेतन खाता धारकों के लिए - वाहन की लागत का न्यूनतम 5% (अर्थात  एक्स-शो रूम मूल्य + आरटीओ शुल्क + बीमा शुल्क)।
  2. अन्य व्यक्तियों (व्यवसायी और कृषक) के लिए: - वाहन की लागत का न्यूनतम 10% (यानी एक्स-शो रूम मूल्य + आरटीओ शुल्क + बीमा शुल्क)
  3. कॉर्पोरेट ग्राहकों (फर्मों/कंपनियों) के लिए - न्यूनतम 10% (यानी एक्स-शोरूम मूल्य + आरटीओ शुल्क + बीमा शुल्क)

6

पुनर्भुगतान अवधि

अधिकतम 84 माह

7

ब्याज दर

यहाँ क्लिक करें

8

कटौती

  • प्रस्तावित ईएमआई सहित सकल आय के 65% से अधिक नहींI.
  • पिछले 2 वर्षों के लिए मानक श्रेणी के अंतर्गत वर्तमान आवास ऋण उधारकर्ताओं के लिए प्रस्तावित ईएमआई सहित सकल आय के 70% से अधिक नहीं।
9

प्रतिभूति

प्राथमिक प्रतिभूति

  • खरीदे गए वाहन का दृष्टिबंधक
  • हमारा दृष्टिबंधक प्रभार क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय प्राधिकारियों के पास पंजीकृत होना चाहिए

संपार्श्विक प्रतिभूति

  • रु . 25.00 लाख तक के ऋण के लिए – शून्य
  • रु . 25.00 लाख तक के ऋण के लिए - ऋण राशि के न्यूनतम 50% मूल्य की मूर्त प्रतिभूति बैंक के पक्ष में।

वाहन को ग्रीन नंबर प्लेट के साथ पंजीकृत किया जाएगा और दृष्टिबंधक प्रभार निर्मित किया जाएगा।

10

प्रोसेसिंग शुल्क

शून्य

11

दस्तावेजीकरण प्रभार

शून्य