लक्ष्यसमूह | स्टार्टअप सहित खाद्य और कृषि आधारित उद्योग तथा कृषि अवसंरचना परियोजनाएं |
पात्रता | - व्यक्ति, स्वामित्व,साझेदारी, एफपीसी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, पब्लिक लिमिटेड कंपनियां और सीमित देयता भागीदारी।
- ‘कृषि’ के अंतर्गत नई/ मौजूदा (अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से अधिग्रहण सहित) खाद्य और कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को सभी अग्रिम
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उद्देश्य | - नई परियोजना का वित्तपोषण/ मौजूदा इकाई का विस्तार यानी मौजूदा इकाई के अधिग्रहण सहित परियोजना लागत के आधार पर भूमि और भवन तथा संयंत्र और मशीनरी का अधिग्रहण/ निर्माण।
- अखिल भारतीय आधार पर उधारकर्ता इकाइयों को क्लस्टर दृष्टिकोण के साथ वित्तपोषित करना
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सुविधाओं का प्रकार | मीयादी ऋण, कार्यशील पूंजी/ निर्यात ऋण जैसे पूर्व-शिपमेंट और शिपमेंट के बाद/ बिल खरीद/ बिल छूट आदि, एलसी, बीजीएस |
प्रमात्रा | - न्यूनतम- रु. 10.00 लाख और अधिक
- अधिकतम- रु. 100.00 करोड़ तक
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अंतर | सावधि ऋण : – न्यूनतम 25% कार्यशील पूंजी : -स्टॉक्स और बुक करने की तिथि – न्यूनतम 25%। |
ऋण रेटिंग | - 25.00 लाख रुपये से अधिक और 25.00 करोड़ रुपये तक के कुल एक्सपोजर (फंड + गैर-निधि) वाले सभी खातों के लिए आंतरिक क्रेडिट रेटिंग लागू है।
- बाहरी रेटिंग उन सभी खातों के लिए लागू है जिनका कुल एक्सपोजर (निधि और गैर-निधि आधारित) रु. 25.00 करोड़। (न्यूनतम ऋण जोखिम रेटिंग “ बीबीबी ” होगी।)
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ब्याज दर | जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण के अनुसार न्यूनतम - आरएलएलआर + 0.10% प्रति वर्ष अधिकतम - आरएलएलआर + 1.05% प्रति वर्ष |
आरओआई में सीएमआर उधारकर्ताओं के लिए रियायत | - सीएमआर 1 और 2 वाले उधारकर्ताओं के लिए 0.50% की दर से अतिरिक्त छूट की अनुमति दी जाएगी
- सीएमआर 3 और 4 वाले उधारकर्ताओं के लिए 0.25% की दर से अतिरिक्त रियायत की अनुमति दी जाएगी
- आरओआई में उपरोक्त सभी रियायतों के साथ, प्रभावी आरओआई एमसीएलआर/आरएलएलआर के बराबर होना चाहिए
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पुनर्भुगतान | सावधि ऋण: अधिकतम अवधि 7 वर्ष तक (अधिस्थगन अवधि सहित)। कार्यशील पूंजी: मांग पर पुनर्भुगतान योग्य |
समीक्षा / नवीकरण | पात्र कार्यशील पूंजी: प्रतिवर्ष समीक्षा/ नवीनीकरण सावधि ऋण: रु.25.00 लाख और उससे अधिक के सावधि ऋण की वार्षिक समीक्षा |
प्रोसेसिंग शुल्क | - सिबिल एमएसएमई रैंक सीएमआर-1 और सीएमआर-2 के साथ उधारकर्ताओं/ इकाइयों के लिए निल प्रोसेसिंग शुल्क
- सीएमआर 3 और सीएमआर-4 के साथ उधारकर्ताओं/ इकाइयों के लिए लागू प्रोसेसिंग शुल्क में 50% की छूट
- सीएमआर 5 और सीएमआर-6 के साथ उधारकर्ताओं/ इकाइयों के लिए लागू प्रोसेसिंग शुल्क में 25 % की छूट और बिना रेटिंग के।
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योजना के लिए व्याप्ति और संभावना क्षेत्र | योजना की अनूठी विशेषताएं: - - पूरे भारत में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के साथ लागू किया गया।
- मौजूदा/ नई कृषि और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों तथा कृषि अवसंरचना परियोजना को आकर्षित करने के लिए
- अधिकतम ऋण राशि रु.100 करोड़ तक है।
- ब्याज की रियायती दर
- शून्य प्रोसेसिंग शुल्क
- क्लस्टर अनुसार सांकेतिक गतिविधियों की पहचान एमओएफपीआई, भारत सरकार के ओडीओपी निर्देश और डीए एवं एफडब्ल्यू, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार की जाती है,
- अंचल उन परियोजनाओं पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो कलस्टर/ जिलों में उपलब्ध हैं, साथ ही विशिष्ट क्षेत्र आधारित योजना/ योजनाओं को तैयार करने के साथ-साथ उपरोक्त उत्पाद के अंतर्गत बड़े पैमाने पर व्यावसायिक अवसर प्राप्त करने के लिए संकेतक सूची है।
- योजना के अंतर्गत परियोजना की मंजूरी विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हो सकती है। राज्य/ केंद्र सरकार द्वारा जारी संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार योजना।
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