कोविड से प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएएस)
क्र. | मानदंड | विशेषताएं |
1. | लक्ष्य समूह | हेल्थकेयर क्षेत्र में स्थापना या आधुनिकीकरण/ विस्तारण के लिए परियोजनाएं
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2. | पात्र उधारकर्ता | 8 महानगरों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में पात्र परियोजनाओं की स्थापना करने वाली नई इकाइयाँ या मौजूदा इकाइयाँ जो पात्र परियोजनाओं का विस्तारण/ विविधीकरण/ स्थापना करने का प्रस्ताव रखती हैं। 8 महानगरीय शहरों में अहमदाबाद, बेंगलूरू, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली और पुणे शहरों के नगरपालिका क्षेत्र हैं। |
3. | पात्रता मानदंड | योजना के अंतर्गत पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं:
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4. | योजना अवधि | यह योजना 07 मई, 2021 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के दौरान मंजूर सभी पात्र ऋणों के लिए या योजना के अंतर्गत रू.50,000 करोड़ के लिए जारी गारंटी तक, इनमें से जो भी पहले हो, लागू होगी। |
5. | सुविधा की प्रकृति | सावधि ऋण, नकदी ऋण, बैंक गारंटी, साख पत्र |
6. | ऋण की प्रमात्रा | निधिक और गैर - निधिक आधारित निधीयन का संमिश्र
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7. | मार्जिन |
टीएल और बीजी/ एलसी के लिए न्यूनतम 15% और नकदी ऋण के लिए 15% (स्टॉक), प्राप्य : 25% के अधीन निम्नलिखित मामलों में 90 दिनों तक कवर अवधि के साथ मार्जिन की समीक्षा की जा सकती है:
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8. | ब्याज दर | एमएसएमई इकाईयों के लिए
गैर - एमएसएमई इकाईयों के लिए
नोट: गारंटी कवर की उपलब्धता तक अर्थात प्रथम संवितरण के दिनांक से अधिकतम 5 वर्षों तक ब्याज दर 7.95% प्रतिवर्ष तक सीमित होगी। गारंटी कवर की समाप्ति के बाद ब्याज दर की समीक्षा मंजूरी प्राधिकारी/ शाखा प्रबंधक द्वारा की जाएगी (तत्कालीन समय में संबंधित अग्रिमों के लिए ब्याज दर पर बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार) |
9. | इस योजना के अंतर्गत ऋण हेतु पुनर्भुगतान अवधि |
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10. | प्राथमिक प्रतिभूति | एलजीएससीएएस के अंतर्गत विस्तारित ऋण पर निर्मित/ निर्मित किए जाने वाली आस्तियों पर बैंक का पहला प्रभार होगा। तथापि, योजना के अंतर्गत वित्तपोषित आस्तियों पर एनसीजीटीसी का दूसरा प्रभार होगा। (ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों परियोजनाओं के तहत)। मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रभार तत्काल निर्मित किया जाना चाहिए। |
11. | संपाश्विक प्रतिभूति | न्यूनतम : 25% सरफेसी सक्षम संपाश्विक प्रतिभूति प्राप्त करना आवश्यक है। यदि संपाश्विक प्रतिभूति प्राप्त की गई है तो केवल कवर नहीं किए हिस्सों पर ही गांरटी उपलब्ध होगी। |
12. | गारंटी कवरेज | एलजीएससीएएस के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए समस्त निधीयन (कोलैट्रल कवरेज के बिना) को योजना के अनुसार एनसीजीटीसी द्वारा निम्नानुसार ऋण गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा:
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13. | गारंटी कवर की समयावधि | इस योजना के अंतर्गत गारंटी की उपलब्धता प्रथम संवितरण के दिनांक से अधिकतम 5 वर्षों तक है।
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14. | गारंटी शुल्क | शून्य |
15. | समस्त सेवा प्रभार | मौजूदा सेवा प्रभार दिशानिर्देशों के अनुसार |
16. | योजना की वैधता | यह योजना 07 मई, 2021 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के दौरान स्वीकृत सभी पात्र ऋणों पर या योजना के तहत 50,000 करोड़ रुपये की गारंटी जारी होने तक, जो भी पहले हो, लागू होगी। प्रथम संवितरण की अंतिम तिथि सुविधा की मंजूरी के 3 महीने के भीतर होगी, हालांकि, इन संशोधित दिशानिर्देशों को जारी करने से पहले स्वीकृत किए गए ऋणों को पहले संवितरण के लिए दिशानिर्देश जारी होने की तारीख से 3 महीने तक का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। |