व्यक्तिगत जरूरतों हेतु स्वयं अधिग्रहीत संपत्ति के लिए ऋण
सुविधा | टर्म लोन / ओडी सुविधा |
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पात्रता | - 18-65 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले व्यक्ति जिनके नाम से एक वर्ष से अनधिक की अवधि हेतु भाररहित स्वयं-अधिग्रहीत आवासीय संपत्ति/ वाणिज्यिक संपत्ति हो।
- केन्द्रीय / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) (स्कूल / कॉलेज / शैक्षणिक संस्थानों सहित), प्रतिष्ठित कंपनियां / बहुराष्ट्रीय कंपनियों के स्थायी कर्मचारी, व्यक्तिगत व्यवसायी, पेशेवर और स्व-नियोजित व्यक्ति को जिनकी न्यूनतम 2 वर्ष की साख हो।
- तीसरे पक्ष की संपत्ति, खुला प्लॉट, किराये पर संपत्ति पर ऋण कड़ाई से निषिद्ध है।
- सट्टा वाले प्रयोजनों के लिए ऋण का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
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न्यूनतम वार्षिक आय | - रु.5.00 लाख (पिछले 2 वर्षों की औसत आय) - न्यूनतम 2 वर्ष के
आईटीआर / फॉर्म 16 अनिवार्य है। - क्षमता की पूर्ति के लिए निकट संबंधी (बेटे, बेटी, बहन, भाई, पति के साथ) सह आवेदक के रूप में शामिल हो सकते हैं।
हालांकि, अधिकतम दो सह-आवेदक चुकौती क्षमता के पूरक के साथ जुड़ सकते हैं । वेतनभोगी वर्ग के अलावा अन्य उधारकर्ताओं के मामले में नकद संचय / मूल्यह्रास को भी आय में जोड़ा जा सकता है ।
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प्रयोजन | निजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए |
ऋण की मात्रा | - पुनर्भुगतान क्षमता और नीचे दी गई सीमा के आधार पर।
- न्यूनतम: - 2.00 लाख
- अधिकतम
- मेट्रो में स्थित संपत्ति: - रु.3.00 करोड़
- अन्य केंद्रों पर स्थित संपत्ति: - रु.1.00 करोड़
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मार्जिन | संपत्ति के वास्तविक मूल्य का 40% |
ब्याज दर | ब्याज दर देखने के लिए यहां क्लिक करें |
पुनर्भुगतान | 7 वर्ष की अधिकतम चुकौती अवधि या उधारकर्ता की आयु 75 वर्ष होने तक, जो भी पहले हो, |
कटौती | सकल मासिक वेतन / सकल वार्षिक आय के 60% से अधिक नहीं होनी चाहिए |
प्रतिभूति | संपत्ति का बंधक |
प्रक्रमण शुल्क, दस्तावेज और अन्य शुल्क | ऋण राशि पर प्रक्रमण शुल्क @ 0.50% और दस्तावेज़ शुल्क @ 0.10% |