"आपातकालीन ऋण व्यवस्था - वैयक्तिक ऋण योजना" - COVID-19
कोरोना वायरस के कारण हमारे सम्मानित ग्राहकों के सामने आने वाली कठिनाई को देखते हुए वर्तमान आवास ऋण ग्राहकों के लिए तत्काल तरलता आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विशेष वैयक्तिक ऋण योजना
मापदंड | दिशानिर्देश |
---|---|
योजना का नाम | वर्तमान आवास ऋण उधारकर्ताओं हेतु "आपातकालीन ऋण व्यवस्था - वैयक्तिक ऋण योजना" - COVID-19 > |
उद्देश्य | वैयक्तिक खर्चों की पूर्ति के लिए |
वर्गीकरण | गैर-प्राथमिकता |
पात्रता | सभी मानक आवास ऋण खाते जहां बैंक के पक्ष में प्रतिभूति प्रभार पूर्ण हैं और पुनर्भुगतान शुरु हो गया है। वर्तमान आवास ऋण उधारकर्ता जो पहले से ही वैयक्तिक ऋण का लाभ ले चुके हैं, वे भी कटौती मानदंडों के अधीन नई योजना हेतु पात्र हैं। |
योजना की वैधता | दिनांक 30/06/2020 तक |
सुविधा का प्रकार | सावधि ऋण |
ऋण की प्रमात्रा | वेतनभोगियों हेतु -नवीनतम मासिक सकल वेतन आय का दस (10) गुना, अधिकतम ऋण सीमा रु.3 लाख के अधीन। > गैर वेतनतभोगियों हेतु –- आईटीआर के आधार पर नवीनतम वार्षिक आय का 60% अधिकतम रु.3 लाख के ऋण के अधीन |
मार्जिन | शून्य |
ब्याज की दर | रियायती ब्याज दर @ आरएलएलआर + 1.00% |
पुनर्भुगतान |
|
हालांकि, पुनर्भुगतान इस तरह से तय किया जाता है कि आवास ऋण बंद होने से 3 महीने पूर्व ऋण पूरी तरह से समायोजित हो जाता है। | |
कटौती मापदंड | प्रस्तावित ईएमआई सहित सकल वार्षिक आय के 70% से अधिक नहीं। |
प्रतिभूति | भाररहित |
अन्य प्रतिभूति | आवास ऋण में संपत्ति बंधक पर नकारात्मक ग्रहणाधिकार |
गारंटी | वर्तमान आवास ऋणों के सह-आवेदक/ गारंटीदाता |
सिबिल प्रभार | प्रति व्यक्ति रु.50+ जीएसटी |
प्रोसेसिंग शुल्क/ दस्तावेजीकरण प्रभार/निरीक्षण प्रभार/ भुगतान-पूर्व प्रभार | शून्य |
आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज |
|