प्रधान मंत्री आवास योजना
ईडबल्यूएस/एलआईजी/एमआईजी-I/एमआईजी-एलआई समूह के लिए ऋण से जुड़ी हुई सब्सिडी योजना
कवरेज: 500 वर्ग 1 शहरों पर ध्यान देने के साथ जनगणना 2011 के अनुसार सभी 4041 सांविधिक शहर। लाभार्थी पात्रता
ईडब्ल्यूएस और एलआईजी
ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणियों से संबंधित व्यक्ति। ईडब्लूएस को रू. 3.00 लाख से कम वार्षिक घरेलू आय वाले और घर का आकार 30 वर्ग मीटर तक वाले व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है। एलआईजी को रू. 3.00 लाख से अधिक और रू. 6.00 लाख तक वार्षिक घरेलू आय वाले और घर का आकार 60 वर्ग मीटर तक वाले व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है।
लाभार्थी अपने विवेक के अनुसार पात्रता के आधार पर अधिक ऋण राशि प्राप्त कर सकते हैं लेकिन ब्याज अनुदान केवल पहले रु. 6.00 लाख तक सीमित होगा।
एमआईजी-I और एमआईजी- II
एमआईजी-I: एमआईजी -I श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों को रू. 6.00 लाख से अधिक और रू.12.00 लाख वार्षिक घरेलू आय वाले और घर का आकार 90 वर्ग मीटर तक वाले व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है।
एमआईजी- II: एमआईजी -II श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों को रू. 12.00 लाख से अधिक और रू.18.00 लाख वार्षिक घरेलू आय वाले और घर का आकार 110 वर्ग मीटर तक वाले व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है।
एमआईजी के लिए सीएलएसएस के कार्यान्वयन एक वर्ष की अवधि के लिए 2017 में शुरू होगा।
ईएसडब्ल्यूएस/ एलआईजी के लिए सीएलएसएस 31 मार्च, 2022 तक वैध है।
इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए लाभार्थी परिवार का भारत के किसी भी हिस्से में उसके नाम पर या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। लाभार्थी परिवार के अंतर्गत पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होंगे। आय प्राप्त करने वाले वयस्क सदस्य (वैवाहिक स्थिति पर विचार किए बिना) को एक अलग परिवार के रूप में माना जा सकता है।
प्रयोजन
पात्रता समूह के अंतर्गत निर्दिष्ट कार्पेट क्षेत्र की ऊपरी सीमा के अधीन वृद्धिशील आवास के रूप में मौजूदा आवास में केवल अधिग्रहण/ नव निर्माण (पुनर्खरीद सहित) और कमरों की बढ़ोत्तरी यथा किचन, शौचालय आदि।
उधारकर्ताओं की श्रेणी | आय मानदंड (प्रति वर्ष परिवार की आय) | सब्सिडी के लिए पात्र ऋण राशि | सब्सिडी की ब्याज द | आवासीय इकाई का कार्पेट क्षेत्र वर्ग मीटर में | ऋण अवधि | ब्याज सब्सिडी की अधिकतम राशि (रु. में) |
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ईडब्ल्यूएस | रु. 3.00 लाख तक | रु. 6.00 लाख | 6.50% | 30 तक | अधिकतम 20 वर्ष या ऋण अवधि, जो भी कम हो | 267,280 / - |
एलआईजीए | रु.3.00 लाख से अधिक और रु. 6.00 लाख तक | रु. 6.00 लाख | 6.50% | 60 तक | 267,280 / - | |
एमआईजी –I * | रु.6 लाख से अधिक और रु. 12.00 लाख तक | रुपये। 9.00 लाख | 4% | 90 तक | 235,068 / - | |
एमआईजी- II * | रु.12.00 लाख से अधिक रु.18.00 लाख तक | रु.12.00 लाख | 3% | 110 तक | 230,156 / - |