1) एमएसएमई उधारकर्ताओं हेतु एलडब्लयूसीए मॉडल, अधिकतम सीमा रू. 5.00 करोड़ (संशोधित सीमा सहित)
पात्रता | - वर्तमान एमएसएमई उधारकर्ता। ऐसे मानक खाते जो मंजूरी दिनांक पर एसएमए-2 नहीं हैं।
- इस योजना के अंतर्गत कोई टेकओवर को मंजूरी न दी जाए । चूंकि इस योजना का उद्देश्य हमारे वर्तमान उधारकर्ताओं को कोविड-19 महामारी के प्रकोप से उबरने के लिए सहायता प्रदान करना है।
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उद्देश्य | चालू आस्तियों के निर्माण हेतु सरलीकृत्त मूल्यांकन मॉडल/ शर्तों पर अतिरिक्त/ नवीकरण वित्त उपलब्ध करना। |
सुविधा के प्रकार | कार्यशील पूंजी (अधिकतम रू. 5.00 करोड़ तक) |
वित्त का परिमाण | उधारकर्ता, वर्ष-21 के लिए संशोधित अनुमानित वार्षिक टर्न-ओवर के अधिकतम 33% तक कार्यशील पूंजी हेतु पात्र होंगे। अधिकतम रू. 5.00 करोड़ (निधि आधारित+गैर-निधि आधारित), इनमें से जो कम हैं। |
मार्जिन | स्टॉक पर 10% और प्राप्यों पर 15% - प्राप्यों पर कवर अवधि को वर्तमान में स्वीकृत्त कवर अवधि पर अधिकतम 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। |
ब्याज दर | वर्तमान दिशानिर्दशों के अनुसार |
शुल्क और प्रभार | - प्रोसेसिंग शुल्क : वर्तमान दिशानिर्दशों के अनुसार
- दस्तावेजीकरण प्रभार : वर्तमान दिशानिर्दशों के अनुसार
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2) सभी एमएसएमई और कारपोरेट उधारकर्ताओं हेतु एलडब्लयूसीए मॉडल, रू. 5.00 करोड़ से अधिक सीमा
मार्जिन | - नकद बजट पद्धति के अंतर्गत मूल्यांकित कार्यशील पूंजी सीमाओं के मामले में-न्यूनतम 20%
- कार्यशील पूंजी गैप पद्धति के अंतर्गत मूल्यांकित कार्यशील पूंजी सीमाओं के मामले में- मौजूदा अनुमत मार्जिन स्तर से मार्जिन में अधिकतम 5% कमी की अनुमति दी जा सकती है।(उदहारणस्वरूप; यदि स्टॉक/ प्राप्यों पर वर्तमान अनुमत मार्जिन 30% है, तो संशोधित मार्जिन की मंजूरी केवल 25% तक दी जा सकती है)
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चालू आस्तियों का धारण स्तर | - नकद बजट पद्धति के अंतर्गत मूल्यांकित कार्यशील पूंजी सीमाओं के मामले में- लागू नहीं
- कार्यशील पूंजी गैप पद्धति के अंतर्गत मूल्यांकित कार्यशील पूंजी सीमाओं के मामले में-
- प्राप्यों पर कवर अवधि को वर्तमान में स्वीकृत्त कवर अवधि पर अधिकतम 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।
- स्वीकृत्त सीमा अथवा उपलब्ध डीपी, इनमें से जो कम हो पर मार्जिन को कम करने के पश्चात डीपी की अनुमति दी जाएगी।
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