प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)
- इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए बैंक ने 21.4.2015 को यूआईआईसी (यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है।
केंद्रीय बजट 2015-16 के दौरान पीएमएसबीवाई की घोषणा की गई थी, जिसके तहत आकस्मिक मृत्यु और कुल स्थायी अक्षमता के मामले में रू.2 लाख का भुगतान किया जाएगा। आंशिक विकलांगता के मामले में, कवरेज रू.1 लाख तक होगी।
पात्र आयु वर्ग : 18 से 70 वर्ष।
प्रीमियम : रू.20/- प्रति वर्ष बीमा प्रीमियम खाता धारक के खाते से ऑटो डेबिट कर दिया जाएगा। प्रीमियम हर साल 31 मई को देय है और बीमा कवर 1 जून से शुरू होगा।
PMSBY सहमति सह घोषणा प्रपत्र
दावा प्रपत्र
पीएमएसबीवाई दावा प्रक्रिया