ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित के लिए भारत से बाहर गया है या भारत से बाहर
रहता है
भारत से बाहर रोजगार करने,
व्यवसाय चलाने या छुट्टी मनाने,
ऐसी स्थिति में अन्य कोई उद्देश्य जो अनिश्चित अवधि के लिए भारत से बाहर रहने का उसका इरादा सूचित करेगा.
ऐसे भारतीय नागरिक जो विदेशी सरकारों, सरकारी एजेन्सियों या संयुक्त राष्ट्र संघ (यू.एन.ओ.) और उसके सहयोगी, आई.एम.एफ.,आई.बी.आर.डी. आदि जैसी अंतर्राष्ट्रीय/क्षेत्रीय एजेन्सियों के साथ विदेश में कार्यरत हैं
सरकारी अधिकारी और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विदेश में नियत कार्य पर प्रतिनियुक्त या तैनात अन्य अधिकारी (राजनयिक मिशन समेत) अनिवासी भारतीय माने जाते हैं। भारतीय मूल का व्यक्ति बांगलादेश या पाकिस्तान को छोड़ अन्य किसी भी देश का नागरिक है, यदि
उसके पास किसी समय भारतीय पासपोर्ट रहा, या
वह या उसके माता-पिता में से कोई एक या उसके दादा-दादी, नाना-नानी में से कोई एक भारतीय संविधान या नागरिकत्व अधिनियम, 1955 के आधार पर भारतीय नागरिक था, या
ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नागरिक का पति/पत्नी है या उपर्युक्त (क) या (ख) में संदर्भित व्यक्ति