क्रेडिट कार्डधारक ध्यान दें
(मोबाईल नंबर और ई मेल आईडी हेतु)
नागरिकों का अधिकारपत्र
हमारे बैंक द्वारा अनुपालन किए गए सामान्य अभ्यास अच्छा बैंकिंग अभ्यास
बचत बैंक खाते चालू खाते
सावधि जमा खाते दिवंगत व्यक्ति के उत्तरजीवियों और दावेदारों को बाकी का भुगतान
धन-प्रेषण सेवा वसूली सेवा
विभिन्न बैंकिंग व्यवहारों के लिए समय के मानदंड विदेशी मुद्रा विनिमय
अनिवासी खाते विदेशी मुद्रा में खाते
वैयक्तिक ऋण क्षेत्रीय कार्यालय/निवारण कक्ष
 

प्रस्तावना

बैंकिंग उद्योग के सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करना और अधिक से अधिक ग्राहकों को बैंकों के कार्यों में शामिल करा लेने की प्रक्रिया अंतिमतः ग्राहकों के संतोष पर निर्भर है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे व्यवसाय के विकास में सबसे प्रमुख घटक संतुष्ट ग्राहक ही है।

हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ज़रूरत महसूस की कि अधिकाधिक ग्राहक अनुकूल होने के इरादे से बैंक को ग्राहकों के लिए उसकी सेवाओं का अधिकारपत्र निकालना चाहिए। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए नागरिकों के अधिकारपत्र की संकल्पना आधारभूत दस्तावेज़ के रूप में विचारार्थ ली गई थी और तदनुसार यह दस्तावेज़ तैयार किया गया था। यह दस्तावेज़ प्रयोगकर्ताओं की सलाह से तथा ग्राहकों के संतोष की तरफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र की प्रतिबध्दता की विशेषताओं के साथ तैयार किया गया था ताकि इसतरह अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच जवाबदेहिता तथा दायित्व सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिकारपत्र न केवल निवारण पध्दतियों समेत हमारी प्रतिबध्दता तथा दायित्व स्पष्ट करता है परन्तु बैंकर-ग्राहक संबंधों में स्वस्थ अभ्यास के लिए ग्राहकों की ओर से दायित्व निर्धारित भी करता है।

यह ऐसा कानूनी दस्तावेज़ नहीं है जो अधिकारों एवं ज़िम्मेदारियों को जन्म देता है। यह अधिकार पत्र अच्छी बैंकिंग आदतों को बढ़ावा और ग्राहक सेवा से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के लिए तैयार किया गया है।

यह अधिकारपत्र निकालने हेतु हमें बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक शिकायतें मंत्रालय द्वारा की गई पहल की अभिस्वीकृति देना चाहते हैं।

ग्राहक की सेवा की श्रेणी को फैलाने, मूल्यांकित तथा सुधार करने के लिए हम विविध संगोष्ठियाँ, ग्राहक सभाएँ आदि द्वारा हमारे ग्राहकों के साथ लगातार सलाह-मशविरा बनाए रखते हैं। फिर भी हमारे सभी ग्राहकों से अनुरोध करते है कि बैंक द्वारा दी गई विविध सेवाओं के बारे में अपने अनुभवों से हमें अवगत कराते रहे और इस अधिकारपत्र पर खुल कर अभ्युक्तियाँ करें। हम बाद के वर्षों में कई सारी क्षेत्रीय भाषाओं में इसे निकालना चाहते हैं।

स्थान : पुणे अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बैंक ऑफ महाराष्ट्र

टिप्पणी : इस पुस्तिका में दी गई जानकारी 29-11-2000 की है जो समय-समय पर परिवर्तित होने/संशोधन के अधीन है।

इस पुस्तिका को अधिकारों और ज़िम्मेदारियों को जन्म देनेवाले कानूनी दस्तावेज़ के रूप में नहीं देखना चाहिए। यह ग्राहक और बैंकर के बीच बेहतर समझदारी को बढ़ावा देने के लिए है।

इस पुस्तिका में विविध सेवाओं/सुविधाओं पर केवल मुख्य जानकारी दी गई है। हर सेवा की अपनी ब्योरेवार शर्तें हैं जिन्हें अनुरोध पर उपलब्ध किया जा सकता है।

अधिक जानकारी के लिए हमारी शाखा कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय या मुख्यालय को भेंट दें या लिखें या हमारी वेबसाइट www.maharashtrabank.com को भेंट दें।

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हमारी शाखाओं द्वारा अनुपालन किए गए सामान्य अभ्यास

  1. कार्य समय दर्शाना।
  2. विनम्र सेवाएँ देना।
  3. कार्य समय की समाप्ति के बाद बैंकिंग कक्ष में उपस्थित सभी ग्राहकों से मिलना।
  4. विशाल शाखाओं में अलग से पूछताछ या आपकी सहायता के लिए काउंटर का प्रावधान करना।
  5. सभी जमा खातों (अर्थात् व्यक्तिगत क्षमता में खोला गया खाता) और सभी सुरक्षित जमा लॉकर किराए पर लेने वालों (अर्थात् व्यक्तिगत लॉकर लेने वाले) पर नामांकन सुविधा प्रस्तावित करना।
  6. समय-समय पर विविध जमा य़ोजनाओं की ब्याज दरें दर्शाना।
  7. ब्याज दरों में परिवर्तन अग्रिम रूप से अधिसूचित करना।
  8. बैंक की विभिन्न जमा योजनाओं/सेवाओं का ब्योरा प्रदान करना।
  9. मांग ड्राफ्ट, भुगतान आदेश आदि जारी करना।
  10. विभिन्न बैंकिंग व्यवहारों की निर्धारित समय-सीमा दर्शाना।
  11. भारतीय रिज़र्व बैंक ( आर. बी. आई. ) द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली सलाह के अनुसार बाहरी स्थान के चेकों को विलंब से जमा करने के लिए ब्याज का भुगतान करना।
  12. भारतीय रिज़र्व बैंक ( आर. बी. आई. )द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली सलाह के अनुसार विशिष्ट सीमा तक के बाहरी स्थान के और स्थानीय चेकों के बारे में तत्काल जमा करना।
  13. शाखा परिसर में शिकायत/सुझाव बॉक्स रखना।
  14. क्षेत्रीय और केन्द्रीय कार्यालय एवं ग्राहक शिकायतों पर काम करने वाले नोडल अधिकारी का पता दर्शाना।
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अच्छा बैंकिंग अभ्यास

ग्राहकों से अनुरोध है कि
  1. चेक पुस्तक और पास पुस्तक की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करें।
  2. अधिमानतः चेक लिखते समय कार्बन उलटा कर प्रयुक्त करें।
  3. रेखित/आदाता के खाते में चेक यथासंभव जारी करें।
  4. जारी करने से पहले चेक का ब्योरा यानी दिनांक, शब्दों तथा आँकड़ों में रकम, रेखांकन आदि की जांच करें। रकम यथासंभव निकट रुपये में पूर्णांकन करने के बाद चेक जारी करें।
  5. पर्याप्त बाकी के बिना चेक जारी न करें और बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम बाकी बनाए रखें।
  6. चेक और अन्य वित्तीय लिखत रजिस्ट्री डाक या कुरीअर द्वारा भेजें।
  7. बचत खाते से निकासी पर्चा द्वारा नकदी निकालते समय पासपुस्तक लाएँ। समय-समय पर पासपुस्तक अद्यतन करवाएँ।
  8. नामांकन सुविधा का इस्तेमाल करें।
  9. खाता क्रमांक, मि. ज. र. का ब्योरा, लॉकर क्रमांक आदि अलग से नोट करें।
  10. पता, दूरभाष सं आदि में परिवर्तन हो तो शाखा को सूचित करें।
  11. मांग ड्राफ्ट, मियादी जमा रसीद, चेक पन्नों की पुस्तक (कें), लॉकर की चाभी आदि. खो जाने पर तत्काल शाखा को सूचित करें।
  12. व्यवहारों की पुनरावृत्ति हो तो स्थायी निर्देश सुविधा प्रयुक्त करें।
  13. हमारी सेवाओं के बारे में प्रतिसूचना दें।
  14. ब्याज, किस्तें, लॉकर का किराया और अन्य देय समय-समय पर चुकाएँ।
  15. यदि शाखा द्वारा दी जाती है तो ए. टी. एम., इ. सी. एस., इ. एफ. टी. आदि जैसी सेवाओं से लाभ उठाएँ।
  16. कोरे चेक ( कों ) पर हस्ताक्षर न करें। पास पुस्तक या चेक पुस्तक पर अपने नमूने के हस्ताक्षर अभिलेखित न करें।
  17. खाता खोलते समय किसी व्यक्ति को परिचय न दें जिसे आप वैयक्तिक रूप से नहीं जानते।
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ग्राहक - बैंकर संबंधों के सामान्य क्षेत्र ( बचत बैंक खाता )

  1. ये खाते व्यक्तियों में बचत की आदत डालने तथा भविष्य की पैसे की आवश्यकता पूरी करने में मदद के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन खातों में चेक/निकासी पर्ची से रकम निकाली/जमा की जा सकती है। इससे ग्राहक घर में न्यूनतम बाकी रख के ब्याज भी कमा सकता है।
  2. बचत खाते बहुत लोकप्रिय हैं। ये खाते पात्र व्यक्ति(यों) और विशिष्ट संगठनों/एजेन्सियों (भारतीय रिज़र्व बैंक ( भा. रि. बैं.) द्वारा अनुमोदित के अनुसार) द्वारा खोले जा सकते हैं।
  3. कानूनी ज़रूरत के मुताबिक यह खाता खोलते समय खाता खोलने वाले व्यक्ति के पते के सत्यापन समेत उसकी पहचान के बारे में हम अपने आपको संतुष्ट कराएँगे ताकि बैंकिंग प्रणाली के धोखाधड़ी तथा अन्य गलत प्रयोगों से भावी ग्राहकों, जनता के सदस्य(स्यों) को सुरक्षित रखने में मदद हो सके।
  4. बैंक द्वारा स्वीकार्य व्यक्ति से खाता खोलने वाले व्यक्ति(यों) के संतोषकारक परिचय की आवश्यकता होती है।
  5. भा. रि. बैं. के निदेशानुसार खाता खोलने वाले व्यक्ति के दो अद्यतन फोटो प्राप्त करना बैंक के लिए आवश्यक है।
  6. बैंक को स्थायी खाता क्रमांक ( पैन ) या सामान्य सूचक रजिस्टर ( जी. आई. आर. ) क्रमांक या वैकल्पिक रूप से आयकर अधिनियम ( धारा 139 ए ) के अनुसार फॉर्म सं. 60 या 61 में घोषणा हासिल करनी पड़ती है।
  7. बैंक संतोषकारक परिचय के साथ खाता खोलने वाले व्यक्ति की पहचान के लिए आवश्यक दस्तावेज़ का ब्योरा भावी ग्राहक को देगा। सामान्यतः स्वीकृत दस्तावेज़ विद्यमान गैस/दूरभाष/बिजली का बिल या राशन कार्ड या मतदाता कार्ड या ड्राइविंग लाइसेन्स या पासपोर्ट आदि हैं।
  8. खातेदार को बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए अनुसार, संगणकीकृत या गैर-संगणकीकृत शाखा में अलग से और खातेदार चेक पुस्तक सुविधा पाना चाहता है या नहीं, इसके आधार पर खाते में विशिष्ट न्यूनतम बाकी बनाए रखना ज़रूरी है। इसके अननुपालन से सेवा प्रभार लगेगा। महीने के 10 वे दिन से अंतिम दिन तक की न्यूनतम बाकी पर वर्तमान में 3.5% प्र.व. की दर से छहमाही आधार पर ब्याज दिया जाता है, बशर्तेकि यह हिसाब कम से कम रु.1 होता है।
  9. खातेदार (रों) के नाम में आहरित चेक, लाभांश पत्र खाते के मार्फत वसूल किए जाएँगे। खातेदार के पक्ष में पृष्ठांकित वित्तीय लिखतों की वसूली बचत बैंक खाते के मार्फत नहीं होगी।
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ग्राहक-बैंकर संबंधों के सामान्य क्षेत्र ( चालू खाता )

  1. चालू खाता व्यक्तियो, भागीदार कंपनियों, निजी और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों, अविभक्त हि्न्दू परिवार/निर्धारित सहयोगियों, सोसाइटियों, न्यासों आदि के द्वारा खोला जा सकता है।
  2. कानूनी ज़रूरत के मुताबिक यह खाता खोलते समय खाता खोलने वाले व्यक्ति के पते के सत्यापन समेत उसकी पहचान के बारे में हम अपने आपको संतुष्ट कराएँगे ताकि बैंकिंग प्रणाली के धोखाधड़ी तथा अन्य गलत प्रयोगों से भावी ग्राहकों, जनता के सदस्य (स्यों) को सुरक्षित रखने में मदद हो सके।
  3. बैंक खाता खोलने वाले व्यक्ति का संतोषकारक परिचय बैंक को स्वीकार्य व्यक्ति द्वारा ज़रूरी है।
  4. भा. रि. बैं. के निदेशानुसार खाता खोलने वाले व्यक्ति के दो अद्यतन फोटो प्राप्त करना बैंक के लिए आवश्यक है।
  5. बैंक को स्थायी खाता क्रमांक ( पैन ) या सामान्य सूचक रजिस्टर ( जी. आई. आर. ) क्रमांक या वैकल्पिक रूप से आयकर अधिनियम (धारा 139 ए) के अनुसार फॉर्म सं.60 या 61 में घोषणा हासिल करनी पड़ती है।(अर्थात् भागीदारी में पंजीकृत/अपंजीकृत भागीदारों समेत साथ ही पंजीकृत/निगमित निकाय/कंपनियाँ)।
  6. बैंक संतोषकारक परिचय के साथ खाता खोलने वाले व्यक्ति की पहचान के लिए आवश्यक दस्तावेज़ का ब्योरा भावी ग्राहक को देगा। सामान्यतः स्वीकृत दस्तावेज़ विद्यमान गैस/दूरभाष/बिजली का बिल या राशन कार्ड या मतदाता कार्ड या ड्राइविंग लाइसेन्स या पासपोर्ट आदि हैं।
  7. समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम बाकी बनाए रखना आवश्यक है।
  8. चालू खाते में रखी गई जमा बाकी पर ब्याज नहीं दिया जाता।
  9. सेवा प्रभार प्रयुक्त खाता बही पन्ना, जारी चेक पुस्तकों, न्यूनतम बाकी बनाए न रखने से चेकों की वापसी आदि के कारण लगाया जाता है।
  10. निष्पादक, प्रशासक, न्यासी, परिसमापक जैसे विशिष्ट प्रकार के चालू खाते खोलने के लिए शाखा प्रबंधक से संपर्क किया जाए जो इस प्रकार के खाते खोलने में मदद करेंगे।
  11. भा. रि. बैंक के निदेशानुसार आवेदक (अर्थात् खाता खोलने वाला) को खाता खोलने के फॉर्म में घोषित करना चाहिए कि उसने किसी अन्य बैंक के साथ ऋण सुविधा नहीं ली है और यदि उसने कोई सुविधा(एँ) ली है तो उस बैंक एवं शाखा; जहाँ से उसने ये सुविधाएँ ली हैं; के नाम सहित पूरा ब्योरा घोषित करना चाहिए।
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ग्राहक-बैंकर संबंधों के सामान्य क्षेत्र ( सावधि जमा खाते )

बैंक ने जीवन के हर क्षेत्र के निवेश करने वालों की अपेक्षाओं तथा आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न जमा योजनाएँ तैयार की हैं।

बैंक के कर्मचारी अधिक जानकारी पाने के लिए आपका स्वागत करेंगे और आपकी आवश्यकतानुसार विभिन्न जमा योजनाओं में निवेश के क्षेत्र में मदद करने में खुश होंगे।

सावधि जमा खाते व्यक्तियों, भागीदारी फर्मों, निजी और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों, अविभक्त हिन्दू परिवार/निर्धारित सहयोगियों आदि द्वारा खोले जा सकते हैं।
  1. कानूनी ज़रूरत के मुताबिक यह खाता खोलते समय खाता खोलने वाले व्यक्ति के पते के सत्यापन समेत उसकी पहचान के बारे में हम अपने आपको संतुष्ट कराएँगे ताकि बैंकिंग प्रणाली के धोखाधड़ी तथा अन्य गलत प्रयोगों से भावी ग्राहकों, जनता के सदस्य(स्यों) को सुरक्षित रखने में मदद हो सके।
  2. बैंक को स्वीकार्य व्यक्ति द्वारा खाता खोलने वाले व्यक्ति का संतोषकारक परिचय ज़रूरी है।
  3. भा. रि. बैं. के निदेशानुसार खाता खोलने वाले व्यक्ति के दो अद्यतन फोटो प्राप्त करना बैंक के लिए आवश्यक है।
  4. बैंक को स्थायी खाता क्रमांक (पैन) या सामान्य सूचक रजिस्टर ( जी. आई. आर. ) क्रमांक या वैकल्पिक रूप से आयकर अधिनियम ( धारा 139 ए ) के अनुसार फॉर्म सं. 60 या 61 में घोषणा हासिल करनी पड़ती है।
  5. बैंक संतोषकारक परिचय के साथ खाता खोलने वाले व्यक्ति की पहचान के लिए आवश्यक दस्तावेज़ का ब्योरा भावी ग्राहक को देगा। सामान्यतः स्वीकृत दस्तावेज़ विद्यमान गैस/दूरभाष/बिजली का बिल या राशन कार्ड या मतदाता कार्ड या ड्राइविंग लाइसेन्स या पासपोर्ट आदि हैं।
  6. अवधिपूर्व निकासियों को, यदि अन्यथा निर्धारित न हो तो जमाराशि जितने समय तक रही उस समय के लिए लागू ब्याज दर या संविदागत दर; इनमें से जो कम है ; यदि बैंक द्वारा विहित हो तो दंड के अधीन अनुमति दी जाती है। ऐसी जमाराशि की अवधि पूर्व निकासी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा जो बैंक के साथ 15 दिनों से कम रही है।
  7. जमा प्रमाणपत्र ( सी. डी. ) को छोड़ सामान्यतः जमाराशि पर ऋण/अधिविकर्ष की अनुमति दी जाती है। ऐसे ऋण भा.रि.बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निदेश या बैंक द्वारा विहित के अनुसार दरों पर ब्याज लगाकर मंजूर किए जाते हैं।
  8. जमाराशि अनुरोध पर नियत दिनांक पर बैंक द्वारा पुनर्नवीकृत की जाती है। अच्छी ग्राहक सेवा की खातिर बैंक परिपक्वता दिनांक की अग्रिम सूचना जमाकर्ता को दे सकता है।
  9. विशिष्ट जमा योजना के अधीन जमाकर्ता के विकल्प के अनुसार जमाराशि पर ब्याज या तो बट्टागत मूल्य पर मासिक या तिमाही या चक्रवृध्दि कर तिमाही रूप से (अर्थात्ब्याज का पुनर्निवेश) या परिपक्वता दिनांक को देय है।
  10. समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित के अनुसार अतिदेय जमाराशि पर ब्याज का भुगतान किया जाता है, यदि जमाराशि पुनर्नवीकृत की जाती है तो।.
  11. बैंक जमाराशि पर ब्याज को आयकर प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमा तक आयकर से छूट प्राप्त है।
  12. वर्तमान में यदि जमाराशि पर कुल ब्याज प्रति जमाकर्ता, प्रति शाखा, प्रति वित्तीय वर्ष रु. 10,000/- से अधिक है तो आयकर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दरों पर स्त्रोत पर कर कटौती ( टी. डी. एस. ) के अधीन है।
  13. कर कटौती के बिना जमाराशियों पर ब्याज पाने के लिए वित्तीय वर्ष के आरंभ में जमाकर्ता फॉर्म क्र.15 एच. में घोषणा कर सकता है।
  14. काटे गए कर के लिए बैंक टी. डी. एस. प्रमाणपत्र जारी करेगा।
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दिवंगत ग्राहक के खातों की बाकी का उत्तरजीवियों / दावेदारों को भुगतान

भा. रि. बैंक द्वारा जारी निदेश के अनुसार बैंक सम्मिलित रकम कोई भी होने पर कानूनी उत्तराधिकारी से उत्तराधिकार प्रमाणपत्र पर बल नहीं देगा। फिर भी बैंक दावा निपटाते समय सुरक्षा के लिए क्षतिपूर्ति बंधपत्र स्वीकार करने सहित योग्य उपाय अपना सकता है।

स्थायी निर्देश
बैंक की एक ही शाखा के एक खाते से दूसरे खाते में, बैंक की दूसरी शाखा या दूसरे बैंक से या अन्य किसी पार्टी को निधियों के अंतरण/धन-प्रेषण के लिए स्थायी निर्देश दिए जा सकते हैं।

सुरक्षित जमा लॉकर
सुरक्षित जमा लॉकर की सुविधा बैंक द्वारा प्रस्तावित अनुषंगी सेवा है। बैंक की शाखाएँ यह सुविधा सूचित करेंगी/ यह जानकारी दर्शाएँगी।

सेवाओं को चलाने वाले प्रमुख पहलू हैं
  1. किसी व्यक्ति (अवयस्क नहीं), फर्म, सीमित कंपनी, निर्धारित संघ और सोसाइटी आदि लॉकर किराए पर ले सकते हैं।
  2. सुरक्षित जमा लॉकर के व्यक्ति किराएदार को नामांकन सुविधा उपलब्ध है।
  3. चाभी खो जाने पर तत्काल शाखा को सूचित करना चाहिए।
  4. लॉकर भिन्न-भिन्न आकारों में उपलब्ध हैं।
  5. लॉकर कम से कम एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए किराए पर दिया जाता है। किराया अग्रिम रूप से देय है। अतिदेय किराए के बारे में बैंक समय-समयपर तय किए अनुसार दंड लगाएगा।
  6. स्थायी निर्देश से किराए पर लेने वाले के जमा खाते से किराया चुकाया जा सकता है।
  7. बैंक नियमों के अनुसार सूचनाएँ देने के बावजूद किराया नहीं चुकाया जाता तो लॉकर खोलने का अधिकार बैंक आरक्षित रखता है।
सुरक्षित अभिरक्षा की वस्तुएँ
शेयर्स, प्रतिभूतियाँ आदि कागज़ात बैंक के साथ विहित प्रभारों पर सुरक्षित अभिरक्षा; जहाँ भी यह सुविधा दी जाती है; में रखे जा सकते हैं। बड़े/छोटे बक्से ग्राहक द्वारा तालाबंद करने चाहिए और विवरण उस पर लिखा/चित्रित करना चाहिए। ताले पर मज़बूत कपड़े का आवरण डाला जाना चाहिए और ग्राहक के सील से सीलबंद किया जाना चाहिए। बैंकर-ग्राहक संबंध उपनिधाता-उपनिहिती का होगा।

नामांकन सुविधा
सभी जमा खातों, सुरक्षित अभिरक्षा तथा सुरक्षित जमा कक्ष की वस्तुओं के लिए नामांकन सुविधा उपलब्ध है। केवल व्यक्तिगत क्षमता (अर्थात् एकल/संयुक्त खाते तथा स्वत्वधारी फर्म के खाते) में खोले गए खातों के लिए नामांकन सुविधा उपलब्ध है न कि प्रतिनिधित्व की क्षमता में खोले गए खातों के लिए। नामांकन केवल एक व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकता है। फिर भी संयुक्त रूप से परिचालित लॉकर खातों के लिए सबकी सहमति से एक से अधिक व्यक्तियों (अर्थात् दो व्यक्तियों तक) के पक्ष में नामांकन की अनुमति है। खातेदार द्वारा उसके जीवन में किसी भी समय नामांकन किया, रद्द या परिवर्तित किया जा सकता है। नामांकन करने, रद्द करने या परिवर्तित करते समय गवाह की आवश्यकता है और अनुरोध पर सभी खातेदारों के हस्ताक्षर होने चाहिए। नामांकन अवयस्क के पक्ष में भी किया जा सकता है। वर्तमान खाते जिनपर नामांकन नहीं किया गया है, शाखाओं के साथ उपलब्ध फॉर्म भरकर खातेदार यह कर सकते हैं। ग्राहकों (नए और विद्यमान भी) को अबतक नामांकन नहीं किया है तो करने की सलाह दी जाती है।

पेन्शन भुगतान
  1. केन्द्रीय और राज्य सरकार के पेन्शनर हमारी किसी भी शाखा में अलग पेन्शन खाता खोल सकते हैं।
  2. पेन्शनरों से अनुरोध है कि वर्ष (अर्थात् नवंबर महीने में) में एक बार जीवित होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें ताकि शाखाओं को किसी बाधा/विलंब के बिना पेन्शन का भुगतान करना संभव हो सके।
  3. शाखा द्वारा पेन्शन महीने के अंतिम चार कार्य दिनों के दौरान पेन्शनर के बचत या चालू खाते में जमा की जाएगी। मार्च महीने की पेन्शन अप्रैल के पहले कार्य दिन को या उसके बाद जमा की जाएगी। पेन्शन नकदी या संयुक्त खाते के मार्फत नहीं अदा की जाएगी। प्रत्येक पेन्शनर को जीवित होने/विवाह/पुनर्विवाह /रोजगार न होने के प्रमाणपत्र सामयिक रूप से प्रस्तुत करना ज़रूरी है।
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धन-प्रेषण सेवा

ग्राहक एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र को मांग ड्राफ्ट या तार अंतरण (टी. टी.) आदि द्वारा बैंक के नियमों के अनुसार विशिष्ट प्रभार चुकता कर निधि भेज सकता है।

ग्राहक रु. 5 लाख तक कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और मुम्बई को और से निधि के अंतरण के लिए भा.रि.बैंक के मार्फत परिचालित इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर (ई. एफ. टी.) प्रणाली की सुविधा इस्तेमाल कर सकते हैं।

रु. 50,000 और उससे अधिक के लिए मांग ड्राफ्ट, तार अंतरण और यात्री चेक केवल ग्राहक के खाते को नामे डालकर या चेक पर या खरीदार द्वारा प्रस्तुत अन्य लिखतों पर बैंक द्वारा जारी किया जाएगा न कि नकदी भुगतान पर। उसीतरह रु. 50,000 और उससे अधिक के ऐसे भुगतान बैंकिंग चैनल से किए जाएँगे न कि नकदी द्वारा।

गैर-अदायगी सूचना की प्राप्ति के बिना अनुलिपि मांग ड्राफ्ट जारी
भा.रि.बैंक के निदेशानुसार बैंक पर्याप्त क्षतिपूर्ति के आधार पर और अदाकर्ता शाखा से गैर-अदायगी सूचना प्राप्त किए बिना रु. 5,000/- तक अनुलिपि मांग ड्राप्ट जारी करेगा।

अनुलिपि ड्राफ्ट जारी करने के लिए निर्धारित समय-सीमा
भा. रि. बैंक के निदेशानुसार बैंक अनुरोध मिलने से एक पखवाड़े भीतर ग्राहक को अनुलिपि मांग ड्राफ्ट जारी करेगा। अनुलिपि मांग ड्राफ्ट जारी करने के लिए उपर्युक्त निर्धारित समय-सीमा से अधिक विलंब के लिए बैंक ऐसे विलंब हेतु ग्राहक को मुआवजा देने के उद्देश्य से तदनुरूपी परिपक्वता की मियादी जमा के लिए लागू दर पर ब्याज का भुगतान करेगा।

भुगतान आदेश, बैंकर का चेक

भुगतान आदेश स्थानीय भुगतान के लिए जारी किया जाता है। रु. 50,000/- और उससे अधिक के लिए भुगतान आदेश जारी/भुगतान केवल बैंक खाते से ही किया जाता है। भुगतान आदेश की वैधता अवधि 6 महीने होती है। खरीदार के लिखित अनुरोध पर जारीकर्ता शाखा द्वारा इसे पुनर्वैधीकृत किया जा सकता है।
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वसूली सेवा

संतोषकारक खाते रखने वाले व्यक्तियों (वैयक्तिक ग्राहक) को रु. 75,00/- (समय-समय पर जारी भा. रि. बैंक की मार्गदर्शी सूचनाओं के अनुसार) तक के स्थानीय और बाहरी स्थान के चेकों को तत्काल जमा किया जाता है। फिर भी ग्राहक को हमेशा का सेवा प्रभार और डाक प्रभार वहन करना होगा। चेक अदत्त लौटने के मामले में ग्राहक को उस अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करना होगा जिसमें उसने निधि का इस्तेमाल किया है।

ग्राहक द्वारा जमा किए गए सभी चेक (स्थानीय और बाहरी स्थान के) बैंक द्वारा निम्नानुसार समाशोधित किए जाते हैं
अधिक मूल्य समाशोधन
यह सुविधा पदनामित केन्द्रों की चुनिंदा शाखाओं के ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। अधिक मूल्य के चेक (रु.1 लाख प्रति लिखत से कम नहीं) उसी दिन समाशोधित किए जाते हैं।

स्थानीय समाशोधन
आम तौर पर समय पर जमा चेक/लिखत केन्द्र के आधार पर तीसरे कार्य दिन पर समाशोधित किए जाते हैं।

राष्ट्रीय समाशोधन
राष्ट्रीय समाशोधन में सूचीबध्द महानगरीय केन्द्रों पर आहरित चेक 8 दिनों में समाशोधित किए जाते हैं।

अन्य केन्द्रों पर आहरित सभी चेक 14 दिनों में समाशोधित किए जाते हैं।

बैंक बाहरी स्थान के चेक के आगम निम्नलिखित निर्धारित समय-सीमा के भीतर जमा किए जाते हैं।
- उत्तर-पूर्वी राज्य और सिक्किम को छोड़ राज्य की राजधानि – 10 कार्य दिन
- अन्य केन्द्र – 14 कार्य दिन

यदि बैंक ऐसा करने में असफल होता है तो उपर्युक्तानुसार निर्धारित दिनों से अधिक

विलंब की अवधि के लिए मियादी जमा की योग्य अवधि के लिए लागू दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। अगर विलंब असाधारण हो तो मियादी जमा पर लागू दरों से 2% अधिक दर से दांडिक ब्याज भी अदा किया जाएगा। ग्राहकों से अनुरोध है कि शाखा की निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने चेक जमा करें।

सरकारी देयों की वसूली
बैंक अपनी चुनिंदा पदनामित शाखाओं के ज़रिये भारत सरकार की तरफ से विभिन्न करो की वसूली करता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गंदे/थोड़े से कटे-फटे मुद्रा नोटों का विनिमय
बैंक की सभी शाखाएँ सभी मूल्यवर्ग के गंदे/थोड़े से कटे-फटे मुद्रा नोट और विशिष्ट अन्य प्रकार के कटे-फटे मुद्रा नोट का विनिमय नि:शुल्क रूप से करेंगी। बैंक की मुद्रा तिजोरी शाखाएँ सभी क्षेणी के कटे-फटे मुद्रा नोट का विनिमय करेंगी। मुद्रा विनिमय सुविधा बैंक के ग्राहकों तथा अन्यों को प्रस्तावित की जाती है। बैंक इस बारे में भा.रि.बैंक की मार्गदर्शी सूचनाओं का अनुपालन करता है। भा.रि.बैंक ने बैंकों को ऐसे कटे-फटे मुद्रा नोट का विनिमय करने की अनुमति दी है जो असली हैं और जहाँ कटे-फटे हिस्से से संदेह या धोखाधड़ी नहीं लगती।

जमाराशि पर ब्याज
बैंक विभिन्न जमा योजनाओं के अनुसार जमाराशि पर ब्याज देता है।
ब्याज दरें समय-समय पर संशोधित की जाती हैं और लोगों को ज्ञात कराई जाती हैं।
संशोधित दरें केवल पुनर्नवीकरण तथा नई जमाराशि पर लागू हैं जब कि विद्यमान जमाराशि का संविदागत दर पर ब्याज पाना जारी रहता है।

सेवा-प्रभार
बैंक ग्राहकों को विविध सेवाएँ प्रदान करता है जिसके लिए वह सेवा प्रभार लगाता है। प्रभार समय-समय पर पुनरीक्षित/संशोधित किए जाते हैं।

सेवा प्रभार निधि की वसूली और प्रेषण, ऋण प्रस्ताव पर कार्रवाई करने, गारंटियाँ जारी करने, सुरक्षित अभिरक्षा, अनुलिपि लिखत/विवरण जारी करने, बही खाता पन्ना प्रभार आदि के कारण लगाया जाता है। सेवा प्रभार का ब्योरा अनुरोध पर उपलब्ध कराया जाएगा।
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विभिन्न बैंकिंग व्यवहारों के लिए समय

  1. नकदी भुगतान के लिए क) गणक के मार्फत 3 से 8 मिनट ख) खजांची के मार्फत 8 से 15 मिनट
  2. नकदी की प्राप्ति 10 से 20 मिनट
  3. मांग ड्राफ्ट/यात्री चेक जारी करने/मियादी जमा रसीद के लिए 15 से 20 मिनट
  4. मांग ड्राफ्ट का भुगतान 10 से 20 मिनट
  5. मियादी जमा रसीदों का भुगतान 15 से 20 मिनट
  6. खाता खोलना 20 से 25 मिनट
  7. बिलों का पूर्ण भुगतान 20 से 30 मिनट
  8. पास-पुस्तक अद्यतन करना 5 से 15 मिनट
  9. खातों का विवरण 7 दिनों के भीतर
  10. चेकों की वसूली ( स्थानीय ) 2 से 4 दिन बाहरी स्थान के 10 से 14 दिन
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विदेशी विनिमय व्यवहार

  1. फोरेक्स सेवाएँ रणनीति स्वरूप देश भर में स्थित 22 केन्द्रों मार्फत ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं।
  2. सभी फेक्स केन्द्रों में ई-मेल, स्विफ्ट का संयोजन प्रगति के अधीन
  3. विश्वभर में 200 से अधिक प्रतिनिधि
  4. विश्व के किसी केन्द्र, कोने में आयात साखपत्र (एल.सी.) खोला जा सकता है। स्वीकृत अधिकतम ऋण सीमा (ई. सी. बी.), आपूर्तिकर्ता ऋण/खरीदार ऋण का प्रबंध किया जाता है।
  5. विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग ऋण अति स्पर्धात्मक कीमत पर।
  6. वसूली/बेचान के आधार पर निर्यात दस्तावेजों पर कार्य करना और निर्यात साखपत्र सलाह
  7. विदेशी मुद्रा नोट/यात्री चेक/लिखत की बिक्री/खरीद समेत आवक और जावक धन-प्रेषण। विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग के लिखतों की वसूली के आधार पर कार्य, मांग ड्राफ्ट और तार अंतरण जारी करने का कार्य।
  8. विदेशी व्यापार/परियोजना निर्यात के संबंध में गारंटियाँ।
  9. फोरेक्स व्यापारियों और चुनिंदा ग्राहकों के लिए राजकोष से सीधे पहुँच।
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विदेशी मुद्रा में खाता

विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता
  1. भारतीय रिज़र्व बैंक / बैंक की मार्गदर्शी सूचनाओं के अनुसार यू. एस. डॉलर/ जी. बी. पी. / अन्य कोई अनुमत मुद्रा में एक वर्ष और उससे अधिक तीन वर्ष तक की अवधि के लिए स्वीकृत जमाराशि।
  2. जमाराशि केवल सावधि जमा के रूप में रखी जा सकती है।
  3. अनिवासी की भारत को अस्थायी भेंट को दौरान साधारण बैंकिंग चैनेल के मार्फत विदेशी आवक धन-प्रेषण या भारत में अनिवासी बाहरी (बचत खाता) खाते को नामे डालकर परिवर्तन या विदेशी मुद्रा यात्री चेक और विदेशी मुद्रा नोट के रूप में विदेशी मुद्रा के अभ्यर्पण द्वारा खाता खोला जा सकता है।
  4. मूलधन और ब्याज की रकम प्रत्यावर्तनीय है।
  5. जमाकर्ता को विनिमय जोखिम नहीं, यदि मूलधन और प्रत्यावर्तित ब्याज समान मुद्रा में है ।
  6. अन्य अनिवासी के साथ संयुक्त रूप से जमाराशि रखा जा सकती है।
  7. फेमा विनियम/ भारतीय रिज़र्व बैंक की मार्गदर्शी सूचनाओं अनुसार जमाराशि की सम्पार्श्विक पर जमाकर्ता और अन्य पार्टी को ऋण।
  8. ब्याज छहमाही रूप से दिया जा सकता है।
क्रेडिट कार्ड सुविधा
  1. बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्रेडिट कार्ड इंडिया कार्ड ऐसे विद्यमान ग्राहकों को जारी किया जाता है जो खाता संतोषकारक ढंग से परिचालित करते हैं।
  2. कार्ड 2 वर्षों के लिए जारी किया जाता है और अवधि समाप्त होने पर स्वचालित रूप से पुनर्नवीकृत होता है।
  3. इसके लिए प्रवेश फीस नहीं है।
  4. दो वर्षों के लिए सदस्यता शुल्क केवल रु. 400/- है।
  5. पति / पत्नी / आश्रित माता - पिता या बेटा / अविवाहित बेटी ( आयु 18 वर्ष से ऊपर ) के लिए दो वर्षों के केवल रु.300 देकर एड-ऑन-कार्ड ( केवल एक ) पाया जा सकता है।
  6. निगमित सदस्यता उपलब्ध है।
  7. देश भर में फैले शाखाओं के संजाल से महीने में दो बार रु. 5000 तक एक समय नकदी निकासी।
  8. भारत और नेपाल के सभी आस्थापनों; जहाँ मास्टर कार्ड स्वीकार्य है; में यह कार्ड स्वीकृत किया जाता है।
  9. कार्ड खो जाने पर, कार्ड के धोखाधड़ी से प्रयोग के मामले में बैंक को रिपोर्टिंग की तारीख से कार्ड धारक का दायित्व अधिकतम रु. 1000 तक सीमित किया जाता है।
  10. सभी कार्ड धारक दुर्घटनात्मक मृत्यु के लिए रास्ते या पानी की दुर्घटना के मामले में रु. 100,000 और हवाई दुर्घटना के मामले में रु. 200,000 के लिए बीमाकृत हैं।
बैंक द्वारा प्रावधानित अन्य सेवाएँ
  1. महाराष्ट्र निष्पादक और न्यासी कंपनी लि. (एम. इ. टी. सी. ओ. ( मेटको ))
    मेटको पिछले 54 वर्षों से कार्यरत है। संपूर्णतः बैंक ऑफ महाराष्ट्र के स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मेटको आपको निम्नलिखित सेवाओं की श्रेणी प्रस्तावित करती है।
    • वसीयतनामे की तैयारी, निष्पादन और सुरक्षित अभिरक्षा
    • सार्वजनिक और निजी न्यास दोनों के लिए न्यास विलेख की तैयारी
    • अवयस्क, महिलाएँ और अक्षम बच्चों की संपत्ति के न्यासी के रूप में कार्य करना
    • विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम के अधीन जीवन बीमा पालिसी के न्यासी के रूप में कार्य करना
    • मकान संपत्तियों के लिए न्यासी/मुख्तारनामा धारक के रूप में कार्य करना
    • मेटको के चिरस्थायी अस्तित्व से लाभ पाना और पूर्वग्रह रहित आजीवन सेवा प्राप्त करना
  2. धन प्रबंधन योजना ( चेकों की तेजी से वसूली )
    धन प्रबंधन योजना आपको, हमारे चेक वसूली केन्द्र (सी.सी.सी.) अर्थात् मुम्बई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद, बेंगलूर, नाशिक, अहमदाबाद, नागपुर; जो हमारे लिए केवल स्थानीय चेक वसूली है; में से किसी पर भी आहरित कोई चेक तीसरे दिन आपके खाते में निधियन का, आश्वासन देती है।
  3. दूरस्थ चेक वसूली
    भारत में किसी भी स्थान पर आहरित कोई चेक 5 वें दिन आगम अदाकर्ता शाखाओं पर आपकी मूलधन की राशि जमा करना। है न उत्तेजक भरी बात?
  4. प्रभावी नकदी प्रबंधन के लिए आसान पध्दति
    1. निम्नलिखित आगम अदाकर्ता शाखाओं में से किसी शाखा में खाता खोलना : पुणे : औद्योगिक वित्त शाखा, समुद्रपारीय शाखा, बाजीराव मार्ग, पिम्परी, शिवाजी नगर और कासारवाडी मुम्बई : औद्योगिक वित्त शाखा, समुद्रपारीय, फोर्ट, वरळी, वान्द्रे (पू.), कफ परेड, नरीमन पाईँट दिल्ली : कनॉट प्लेस, साउथ एक्सटेन्शन, करोल बाग नागपुर : सीताबर्डी हैदराबाद : सुलतान बाज़ार चेन्नई : ब्रॉडवे, माउंटरोड बेंगलूर : सिटी मार्केट नाशिक : नाशिक शहर अहमदाबाद : भद्र
    2. अब अपने सभी दूरस्थ वितरक, ग्राहक, खरीदार (निविष्टि एजेन्सियाँ) को आपको चेक न भेजने की सलाह दें। हमारे निकटस्थ चेक वसूली केन्द्र के मार्फत कुरियर द्वारा ऐसे चेक लेने का प्रबंध किया जाएगा।
    3. यदि चेक ऐसे केन्द्र; जहाँ चेक लेने वाला चेक वसूली केन्द्र स्थित है; पर आहरित है तो मुंबई पी. पी. बी. पर आपके मुंबई के प्रधान खाते को दिन 1/ दिन 2 को जमा किया जाएगा। अन्य पी. पी. बी. के साथ के खातों के लिए, आपके खाते को अधिक से अधिक तीसरे दिन जमा किया जाएगा।
    4. यदि चेक वसूली केन्द्र के अलावा अन्य किसी केन्द्र पर आहरित है तो हम किसी पी. पी. बी. के साथ आपके प्रधान खाते को अधिक से अधिक 5 वें दिन जमा किया जाएगा।
    5. धन प्रबंधन योजना आपके सभी कार्यालयों को आसान नकदी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए भारत भर में स्थित 25 पी. पी. बी. के भीतर तत्काल निधि के अंतरण का प्रावधान करता है।
  5. ए.टी.एम.
    आज की तारीख को बैंक का देश भर में 345 ए. टी. एम. का संजाल है। बैंक का डेबिट कार्ड जारी करने हेतु वीसा के साथ सहयोग है।

    अनपढ़ ग्राहकों को लिए 11 ए. टी. एम. में बायोमेट्रिक विशेषताएँ शामिल की गई हैं।

    बैंक अन्य ए.टी.एम. संजाल यानी नेशनल फिनान्शियल स्विच(एन.एफ.एस.) और एम. आई. टी. आर. के साथ सम्मिलित हुआ है जिससे हमारे बैंक के ग्राहक 30000 से अधिक ए. टी. एम. तक पहुँच पा सके।

    बैंक ने खाता खोलते समय ग्राहक को पिन के साथ ए. टी. एम. कार्ड जारी करने हेतु एक अनोखा उत्पाद-महाबैंक इन्स्टा इंटरनेशनल वीसा डेबिट कार्ड आरंभ किया है।


  6. शिकायतों का निवारण
    अपनी शिकायत हल करना या ग्राहक सेवा में सुधार करने हेतु सुझाव देना संभव बनाने के लिए शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्यालय को सम्मिलित करते हुए बैंक के संगठन के सभी कार्यालयों में हर महीने की 15 तारीख को (अगर 15 को छुट्टी या आधा दिन है तो अगले दिन) “ग्राहक दिन” का पालन किया जाता है। इस दिन कोई भी ग्राहक पहले से भेंट तय किए बिना अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक समेत बैंक के वरिष्ठ/ उच्च कार्यपालकों से निर्धारित समय के दौरान मिल सकता है। किसी शिकायत के मामले में तत्काल निवारण करने के लिए पहले संबंधित शाखा प्रबंधक के ध्यान में लाई जाए। यदि शिकायत निवारण से ग्राहक को संतोष नहीं हुआ है तो मामला संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक के पास ले जाया जाए।

    यद्यपि की गई कार्रवाई से शिकायत कर्ता संतुष्ट नहीं है तो मामले का पूरा ब्योरा देते हुए ग्राहक, शिकायत पर काम करने वाले बैंक के नोडल अधिकारी को अपनी शिकायत दे सकता है। उपर्युक्तानुसार सारा कार्रवाई तंत्र/चैनेल के बावजूद ग्राहक संतुष्ट नहीं है तो वह बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को लिख सकता है, इसके बावजूद वह संतुष्ट नहीं है तो निम्नलिखित का आश्रय लेने के लिए वह मुक्त है
    1. डिरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक ग्रीव्हन्सेस, गर्वमेंट ऑफ इंडिया, केबिनेट सेक्रेटरीएट, संसद मार्ग, नई दिल्ली
    2. भा. रि. बैंक ओमबडसमैन योजना, 1995 के अधीन राज्य की राजधानियों में स्थित बैंकिंग ओमबडसमैन।
    3. उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1985 के अधीन ज़िला उपभोक्ता मंच।
बेनामी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।
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हमारे शिकायत निवारण कक्ष का पता और क्षेत्रीय कार्यालय

सं. क्षेत्र का नाम टोल फ्री नंबर
1 बेंगलूर 1600338053
2 चेन्नई 1600334566
3 हैदराबाद 1600334025
4 नई दिल्ली 1600114747
5 मुम्बई शहर 1600115901
6 मु्म्बई उपनगर 1600115902
7 नागपुर 1600337123
8 नई दिल्ली 1600114747
9 पुणे शहर 1600332003
10 ठाणे 1600115131
 
सभी सेवाएँ और प्रतिबध्दताएँ नागरिकों द्वारा रिश्वत दिए बिना पूरी की जाती हैं।
 
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